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स्कूल वैन हादसा:

Sun, 03 Feb 2019 01:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 03 Feb 2019 01:26 AM IST
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स्कूल वैन हादसा:

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ज्ञानपुर। प्रभारी जिला जज पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को स्कूल वैन हादसे की आरोपी प्रधानाध्यापिका कंचन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रधानाध्यापिका ने शनिवार को जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी को ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनोगांव में स्कूल वैन में आग से 19 मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे। जिसमे से वाराणसी के ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान तीन बच्चों की मौत हो चुकी है तथा चार जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
पूरे मामले में वैन चालक मनोज कुमार यादव, वैन मालिक अशोक दूबे सहित प्रधानाध्यापिका कंचन और प्रबंधक को जिम्मेदार मानते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी और उपसंभागीय परिवहन अधिकारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही थी। मासूमों के शरीर के जख्म तथा अभिभावकों व आमजन में व्यापक आक्रोश देखते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तीन दिन के अंदर चालक मनोज, प्रधानाध्यापिका कंचन व प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गाड़ी मालिक अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है।
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इस बीच शनिवार को प्रधानाध्यापिका की तरफ से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने जमानत खारिज कर दी। विद्वान जज ने कहा कि लापरवाही के चलते वैन में आग लगी। जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
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