फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   नाबालिग के अपहरण में तीन दोषी, कारावास

नाबालिग के अपहरण में तीन दोषी, कारावास

Thu, 05 Oct 2017 12:51 AM IST
Updated Thu, 05 Oct 2017 12:51 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग के अपहरण में तीन दोषी, कारावास
ज्ञानपुर (भदोही)।
विज्ञापन

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी तीन युवकों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, ज्ञानपुर नगर के एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसकी भतीजी 12 वर्ष जो कक्षा आठवीं की छात्रा है। कोचिंग पढ़ने के लिए 24 अगस्त 2014 को घर से गई थी। वापस न आने पर खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। जानकारी मिली कि राय यादव छेछुआं कोइरौना अपने साथियों नारायण और विकास यादव के माध्यम से भगाकर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर तीनों युवकों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र की अदालत ने तीनों युवकों को पांच साल सश्रम कारावास और 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुधाकर पांडेय ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed