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ज्ञानपुर। सूबे के सभी निजी विद्यालयों की मैपिंग (जियो टैगिंग) करके राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश शासन की ओर से दिया गया है। वहीं इस आदेश के बावजूद जिले के कई निजी कान्वेंट स्कूल सरकार के दिशा निर्देश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। निजी स्कूल की ओर से आरटीई एक्ट को लेकर की जा रही अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को 727 स्कूलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया। बीएसए ने नाटिस में निजी स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि 25 फरवरी तक विभाग के पोर्टल पर मैपिंग अपलोड नहीं किए जाने पर स्कूूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
इस दौरान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी और कक्षा एक में सीट के सापेक्ष 25 फीसदी मुफ्त दाखिला अलाभित समूह संग दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान है। गौरतलब हो कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन मार्च से आनलाइन करने की तैयारी चल रही है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन आनलाइन होगा।
दरअसल इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी निजी विद्यालयों से मैपिंग के साथ आरक्षित सीटों का ब्यौरा जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि वहीं जिले के कई विद्यालय इस निर्देश का पालन करने में अभी भी हीलाहवाली कर रहे हैं।
यहां अवगत करा दें कि जिले के 834 निजी, कान्वेंट स्कूलों में अभी तक मात्र 107 ने ही आनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल पर मैपिंग की जानकारी शिक्षा विभाग को दी है । जबकि 727 निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने अभी तक पोर्टल मैपिंग की जानकारी नहीं दी है । कई बार पत्र जारी होने के बाद भी पोर्टल पर अपलोड न करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने 727 स्कूल प्रबंधको को नोटिस भेजा है । बीएसए ने नोटिस में स्कूल प्रबंधकों को सख्त हिदायत दी है कि 25 फरवरी तक पोर्टल अपलोड न करने पर स्कूल के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञानपुर। सूबे के सभी निजी विद्यालयों की मैपिंग (जियो टैगिंग) करके राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश शासन की ओर से दिया गया है। वहीं इस आदेश के बावजूद जिले के कई निजी कान्वेंट स्कूल सरकार के दिशा निर्देश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। निजी स्कूल की ओर से आरटीई एक्ट को लेकर की जा रही अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को 727 स्कूलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया। बीएसए ने नाटिस में निजी स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि 25 फरवरी तक विभाग के पोर्टल पर मैपिंग अपलोड नहीं किए जाने पर स्कूूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
इस दौरान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी और कक्षा एक में सीट के सापेक्ष 25 फीसदी मुफ्त दाखिला अलाभित समूह संग दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान है। गौरतलब हो कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन मार्च से आनलाइन करने की तैयारी चल रही है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन आनलाइन होगा।
दरअसल इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी निजी विद्यालयों से मैपिंग के साथ आरक्षित सीटों का ब्यौरा जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि वहीं जिले के कई विद्यालय इस निर्देश का पालन करने में अभी भी हीलाहवाली कर रहे हैं।
यहां अवगत करा दें कि जिले के 834 निजी, कान्वेंट स्कूलों में अभी तक मात्र 107 ने ही आनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पोर्टल पर मैपिंग की जानकारी शिक्षा विभाग को दी है । जबकि 727 निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने अभी तक पोर्टल मैपिंग की जानकारी नहीं दी है । कई बार पत्र जारी होने के बाद भी पोर्टल पर अपलोड न करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने 727 स्कूल प्रबंधको को नोटिस भेजा है । बीएसए ने नोटिस में स्कूल प्रबंधकों को सख्त हिदायत दी है कि 25 फरवरी तक पोर्टल अपलोड न करने पर स्कूल के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी।