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Bhadohi News: मारपीट के दो दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह ने मंगलवार को मारपीट और गाली-गलौज के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोनों पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार औराई कोतवाली पुलिस ने 16 नवंबर 2005 को कल्पनाथ सिंह और त्रिलोकीनाथ सिंह निवासी लक्ष्मणिया के खिलाफ मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 30 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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कोर्ट ने दोनों पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार औराई कोतवाली पुलिस ने 16 नवंबर 2005 को कल्पनाथ सिंह और त्रिलोकीनाथ सिंह निवासी लक्ष्मणिया के खिलाफ मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 30 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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