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किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Tue, 07 Jun 2022 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jun 2022 12:30 AM IST
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10 years jail for the accused of kidnapping and raping a teenager
औराई थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी पर 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर ढाई वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड में से 25 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश हुआ है। यह फैसला सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट की तरफ से दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार औराई थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 21 फरवरी 2017 को औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें आरोप लगाया था कि बढ़ौना, उचेठा निवासी विजय पांडेय ने नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया। उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने का भी आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इसमें अलग-अलग धाराओं में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को सजा सुनाई गई। दुष्कर्म के मामले में आरोपी विजय को 10 साल की सजा और 25 हजार रुपये (अन्य धारा मिलाकर कुल 33 हजार) अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की धनराशि नहीं अदा करने पर ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की तरफ से पैरवी शासकीय अधिवक्ता डॉ. अश्वनी कुमार मिश्र ने की।
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