{"_id":"652994ae583d8971c300e9e4","slug":"voter-verification-program-will-start-from-27th-basti-news-c-207-1-bst1001-5697-2023-10-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: 27 से शुरू होगा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: 27 से शुरू होगा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम
Sat, 14 Oct 2023 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 14 Oct 2023 12:34 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 27 अक्तूबर से की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चंद्र ने बताया कि एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले फार्म- 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 4, 5, 25, 26 नवंबर और 2 एवं 3 दिसंबर 2023 इस अभियान की विशेष तिथियां होंगी। 9 दिसंबर 2023 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाता सूची लेकर उपलब्ध रहेंगे। वे दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी फार्म भी लिए रहेंगे, जिसे निशुल्क लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि पात्र मतदाता नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप- 6, मृतक, शिफ्टेड तथा रिपीटेड होने पर नामावली से नाम काटने के लिए प्रारूप-7 तथा किसी भी प्रकार त्रुटि होने पर प्रारूप-8 भरकर आवश्यक अभिलेख के साथ संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर के पास अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है। संवाद
विज्ञापन
अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चंद्र ने बताया कि एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले फार्म- 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 4, 5, 25, 26 नवंबर और 2 एवं 3 दिसंबर 2023 इस अभियान की विशेष तिथियां होंगी। 9 दिसंबर 2023 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाता सूची लेकर उपलब्ध रहेंगे। वे दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी फार्म भी लिए रहेंगे, जिसे निशुल्क लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि पात्र मतदाता नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप- 6, मृतक, शिफ्टेड तथा रिपीटेड होने पर नामावली से नाम काटने के लिए प्रारूप-7 तथा किसी भी प्रकार त्रुटि होने पर प्रारूप-8 भरकर आवश्यक अभिलेख के साथ संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर के पास अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है। संवाद
विज्ञापन