{"_id":"6367f95f93da1d4bca603841","slug":"vehicle-used-in-animal-smuggling-seized-basti-news-gkp456416476","type":"story","status":"publish","title_hn":"पशु तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पशु तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी जब्त
विज्ञापन
पशु तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी जब्त
बस्ती। पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने पशु तस्करी में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी को डीएम प्रियंका निरंजन के आदेश पर रविवार को जब्त कर लिया। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बरामद गाड़ी गोरखपुर जनपद के चौरीचौरा के मिर्जवा बाबू निवासी अनूप के नाम पर पंजीकृत है।
मुकदमे की विवेचना के दौरान अनूप का नाम प्रकाश में लाया गया था। डीएम स्तर से गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा के तहत निर्गत आदेश के क्रम में वाहन को जब्त किया गया है।
पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने 26 जनवरी 2022 को हड़िया चौकी क्षेत्र में एक पिकअप को पकड़कर दो लोगों को गिरफ्तार किया था। पिकअप में चार पशु लादे गए थे। वाहन के साथ पकड़े गए आरोपी सहजान और आदित्य मौर्या पर गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बरामद वाहन के जब्तीकरण के लिए पूर्व में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। डीएम कोर्ट स्तर से 16 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
बस्ती। पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने पशु तस्करी में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी को डीएम प्रियंका निरंजन के आदेश पर रविवार को जब्त कर लिया। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बरामद गाड़ी गोरखपुर जनपद के चौरीचौरा के मिर्जवा बाबू निवासी अनूप के नाम पर पंजीकृत है।
मुकदमे की विवेचना के दौरान अनूप का नाम प्रकाश में लाया गया था। डीएम स्तर से गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा के तहत निर्गत आदेश के क्रम में वाहन को जब्त किया गया है।
विज्ञापन
पुरानी बस्ती थाने की पुलिस ने 26 जनवरी 2022 को हड़िया चौकी क्षेत्र में एक पिकअप को पकड़कर दो लोगों को गिरफ्तार किया था। पिकअप में चार पशु लादे गए थे। वाहन के साथ पकड़े गए आरोपी सहजान और आदित्य मौर्या पर गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बरामद वाहन के जब्तीकरण के लिए पूर्व में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। डीएम कोर्ट स्तर से 16 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था।
विज्ञापन