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Basti News: नाबालिग से छेड़खानी में तीन वर्ष की सजा
Sat, 21 Dec 2024 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 21 Dec 2024 12:19 AM IST
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गोंडा के ध्यानार्थ
बस्ती। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी में प्रदीप नाई को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय, वंदना चौधरी, अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया था कि 30 जनवरी 2015 की सुबह 6 बजे उसकी बेटी खेत की तरफ गई थी। रास्ते में उसे ननिहाल में आए प्रदीप नाई निवासी कुसमी थाना छपिया जनपद गोंडा ने पकड़ लिया। बेटी के शोर मचाने पर वह भाग गया।
विवेचक ने प्रदीप के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। न्यायाधीश ने पीड़िता का बयान, मेडिकल परीक्षण व अन्य सबूत के आधार पर सजा का हुक्म दिया है। संवाद
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बस्ती। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी में प्रदीप नाई को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय, वंदना चौधरी, अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया था कि 30 जनवरी 2015 की सुबह 6 बजे उसकी बेटी खेत की तरफ गई थी। रास्ते में उसे ननिहाल में आए प्रदीप नाई निवासी कुसमी थाना छपिया जनपद गोंडा ने पकड़ लिया। बेटी के शोर मचाने पर वह भाग गया।
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विवेचक ने प्रदीप के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। न्यायाधीश ने पीड़िता का बयान, मेडिकल परीक्षण व अन्य सबूत के आधार पर सजा का हुक्म दिया है। संवाद
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