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Basti News: 10 साल चला मारपीट का केस दोषियों को एक-एक हजार जुर्माना

Fri, 29 Nov 2024 12:06 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2024 12:06 AM IST
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The assault case lasted for 10 years, the culprits were fined Rs 1,000 each.
संवाद न्यूज एजेंसी
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हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने थाना क्षेत्र एक गांव में दस वर्ष पहले हुए मारपीट के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए है एक-एक हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न जमा करने पर दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन कथानक अनुसार हर्रैया थाना क्षेत्र बरहपुर गांव में रेनूपाल पत्नी रामसुभाष ने बताया कि बच्चों के विवाद को लेकर गांव की शकुंतला पत्नी दुखराम व भुटना पत्नी चंद्रभान पाल ने उनके बच्चे सत्यपाल को मारापीटा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर दोनों के विरुद्ध मारपीट व अपशब्द कहने का केस पंजीकृत किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर प्रत्येक को दस दिन कारावास सजा भुगतनी पड़ेगी।ं
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