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कोविड-19 के दृष्टिगत जिले में निषेधाज्ञा लागू
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कोविड-19 के दृष्टिगत जिले में निषेधाज्ञा लागू
बस्ती। प्रभारी डीएम/सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने जिले में तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी 2022 तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह निषेधाज्ञा विभिन्न परीक्षाओं, त्योहारों, धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस आदि के अलावा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित सीटीईटी परीक्षा 2021 की सुरक्षा व्यवस्था एवं त्योहार व परीक्षा को सकुशल कराए जाने के साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत है।
इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। प्रभारी डीएम ने आदेश दिया है कि कोविड-19 के संबंध में अपेक्षित आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा मास्क पहनने, स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भीड़भाड़ वाले स्थल, बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में कोविड-19 के सुसंगत प्रोटोकाल एवं शासन के निर्देशों का अनुपालन कराया जाए।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत राजनैतिक दलों, धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवकों तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ का धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। सभा करने से पूर्व संबंधित एसडीएम अथवा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
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बस्ती। प्रभारी डीएम/सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने जिले में तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी 2022 तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह निषेधाज्ञा विभिन्न परीक्षाओं, त्योहारों, धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस आदि के अलावा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित सीटीईटी परीक्षा 2021 की सुरक्षा व्यवस्था एवं त्योहार व परीक्षा को सकुशल कराए जाने के साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत है।
इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। प्रभारी डीएम ने आदेश दिया है कि कोविड-19 के संबंध में अपेक्षित आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा मास्क पहनने, स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भीड़भाड़ वाले स्थल, बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में कोविड-19 के सुसंगत प्रोटोकाल एवं शासन के निर्देशों का अनुपालन कराया जाए।
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उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत राजनैतिक दलों, धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवकों तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ का धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। सभा करने से पूर्व संबंधित एसडीएम अथवा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
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