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Basti News: पीएफआई ट्रेनिंग कमांडर पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, गिरफ्तारी के समय मिले थे आपत्तिजनक दस्तावेज

Thu, 18 May 2023 04:04 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी बस्ती।
संवाद न्यूज एजेंसी बस्ती। Published by: vivek shukla Updated Thu, 18 May 2023 04:04 PM IST
सार

यूपी एसटीएफ गोरखपुर व लखनऊ की संयुक्त टीम ने 13/14 मार्च 2021 को कोतवाली क्षेत्र के मूड़घाट के पास से राशिद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। जिससे पता चल रहा था कि वह पीएफआई के सक्रिय सदस्यों को मोटिवेट करके उन्हें विभिन्न शारीरिक व अस्त्र-शस्त्र में प्रशिक्षित करता है।

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PFI training commander will be prosecuted for treason
ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद। (फाइल) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन के ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए शासन से मंजूरी मांगी गई है। पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी के जरिए इसकी मंजूरी के लिए पत्र व्यवहार किया है। अनुमति मिलते ही उस पर राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करने की धारा 121 आईपीसी के तहत आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर देगी। इस धारा के तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माने का प्राविधान है।

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यूपी एसटीएफ गोरखपुर व लखनऊ की संयुक्त टीम ने 13/14 मार्च 2021 को कोतवाली क्षेत्र के मूड़घाट के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। जिससे पता चल रहा था कि वह पीएफआई के सक्रिय सदस्यों को मोटिवेट करके उन्हें विभिन्न शारीरिक व अस्त्र-शस्त्र में प्रशिक्षित करता है। उसके कब्जे से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने संबंधी कागजात के अलावा, सीडी, दो आधार कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड बरामद किए गए थे।
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उर्दू भाषा में लिखा एक छोटा पन्ना भी मिला था। इसके अलावा हैंडबैग से पांच पन्नों की शीट मिली थी। जिसके प्रत्येक पन्ने पर क्रमांक, टोकन नंबर, नाम, मंडल, जिला, पंच, किक, ब्लॉक, एहॉक, एसएनके, स्ट्रीट, स्टेमिना, रिमार्क के कॉलम बने थे। प्रत्येक कॉलम में अलग-अलग व्यक्तियों का विवरण कोडिंग में लिखा था।

इसे भी पढ़ें: गोरखपुर माफिया अजीत शाही ने कोर्ट में किया सरेंडर, कर चुके हैं बड़े-बड़े कांड

एक पर्ची पर एकाउंट, राशिद पॉप पासवार्ड, मेल आईडी भी लिखी थी। इन दस्तावेजों की जांच के बाद पता चला कि वह देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस ने इस मामले में एसटीएफ गोरखपुर के उप निरीक्षक सूरजनाथ सिंह की तहरीर पर आईपीसी की धारा 121 ए, 420, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

बाकी धाराओं की तफ्तीश करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी गई, मगर धारा 121 ए के बारे में शासन की अनुमति न मिलने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सका। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि अनुमति मिलने के बाद उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा।

 

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