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Basti News: माता-पिता सहित चार पर हत्या का केस दर्ज करने का आदेश
Sun, 20 Oct 2024 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 20 Oct 2024 01:43 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सीजेएम आशीष कुमार राय की कोर्ट ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले माता-पिता व दो अन्य पर बेटी व चार वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है। पैकोलिया क्षेत्र के पिकोरा चौधरी निवासी संदीप कुमार ने सीजेएम की कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उसका विवाह कप्तानगंज क्षेत्र के पिलखाव गांव निवासी दयाराम की पुत्री प्रियंका प्रजापति के साथ 14 मई 2017 को हुई।
दोनों से चार वर्षीय पुत्र अभी प्रजापति था। दयाराम पुत्री को रिश्तेदारी में शादी की बात कहकर घर ले गए। दयाराम और उसकी पत्नी सुभावती देवी, चचेरी बहन संजना व रखिया बैहार के अशोक कुमार मौर्य प्रियंका पर दबाव डालने लगे कि गहने बेचकर दो। रुपयों की जरूरत है। बाद में गहने खरीद देंगे।
प्रियंका ने गहने देने से इन्कार कर दिया तो 30 जून की रात में चारों लोगों ने प्रियंका तथा उसके पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी। अशोक मौर्य एक कंपनी की गाड़ी चलाता है।
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उसकी गाड़ी में लाश को भरकर सरयू नदी में फेंक आए। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना का आदेश दिया है।
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बस्ती। सीजेएम आशीष कुमार राय की कोर्ट ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले माता-पिता व दो अन्य पर बेटी व चार वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है। पैकोलिया क्षेत्र के पिकोरा चौधरी निवासी संदीप कुमार ने सीजेएम की कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उसका विवाह कप्तानगंज क्षेत्र के पिलखाव गांव निवासी दयाराम की पुत्री प्रियंका प्रजापति के साथ 14 मई 2017 को हुई।
दोनों से चार वर्षीय पुत्र अभी प्रजापति था। दयाराम पुत्री को रिश्तेदारी में शादी की बात कहकर घर ले गए। दयाराम और उसकी पत्नी सुभावती देवी, चचेरी बहन संजना व रखिया बैहार के अशोक कुमार मौर्य प्रियंका पर दबाव डालने लगे कि गहने बेचकर दो। रुपयों की जरूरत है। बाद में गहने खरीद देंगे।
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प्रियंका ने गहने देने से इन्कार कर दिया तो 30 जून की रात में चारों लोगों ने प्रियंका तथा उसके पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी। अशोक मौर्य एक कंपनी की गाड़ी चलाता है।
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उसकी गाड़ी में लाश को भरकर सरयू नदी में फेंक आए। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना का आदेश दिया है।