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Basti News: नाबालिग से छेड़छाड़ का केस दर्ज करने का आदेश

Sun, 17 Mar 2024 01:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 17 Mar 2024 01:19 AM IST
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Order to register molestation case
कोर्ट का लोगो
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पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। नाबालिग से छेड़छाड़ व कपड़ फाड़ने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली क्षेत्र की एक मोहल्ला निवासी महिला ने अधिवक्ता अजय कुमार दुबे के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि गांव के ही रमजान अली ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की।

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि आरोपी आए दिनकी 13 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करता है। अश्लील शब्दों का प्रयोग कर फब्तियां कसता था। इस बात की शिकायत कई बार आरोपी के पिता से की गई। हर बार वह मारने पीटने पर आमादा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर 2023 शाम को उनकी बेटी घर पर सो रही थी, तभी आरोपी शराब के नशे में धुत होकर पहुंचा और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर बेटी को मारापीटा और कपड़ा फाड़ दिया। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायाधीश ने साक्ष्यों का अवलोकन कर कोतवाली पुलिस को केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
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