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Basti News: वाहन बीमा धनराशि 12.39 लाख भुगतान का आदेश

Sat, 12 Aug 2023 01:01 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Aug 2023 01:01 AM IST
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Order for payment of vehicle insurance amount of 12.39 lakhs
क्षतिपूर्ति 80 हजार अदा करेगी बीमा कंपनी, बीमा धनराशि पर कंपनी को अदा करना होगा 8 फीसदी ब्याज
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने ट्रक चोरी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। इस मामले में वाहन स्वामी को बीमा कंपनी की ओर से कराए गए बीमा धनराशि 12.39 लाख रुपये 8 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा परिवादी की ओर से विभिन्न मदों में किए गए खर्च तथा मानसिक कष्ट के एवज में 80 हजार रुपये भी कंपनी को देना होगा।

मुंडेरवा थाना क्षेत्र के रमवापुर निवासी रामजियावन ने बंशीधर पांडेय एडवोकेट के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में कहा गया कि राम जीवन ट्रक स्वामी है। इस वाहन का बीमा 30 जुलाई 2017 से 29 जुलाई 2018 तक के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। इसके लिए 50,841 रुपये प्रीमियम धनराशि दिया था। वाहन का चालक चंद्रिका 4 मार्च 2018 को इलाहाबाद गिट्टी लादने के लिए जा रहा था, रास्ते में अमेठी जिला के एक ढाबा पर रुक गया। वहीं वह सो गया। दूसरे दिन सुबह जब उसकी नींद टूटी तो देखा कि ढाबे से वाहन चोरी हो चुका था। चालक ने अमेठी जिला के पीपरपुर थाने में केस दर्ज कराया। विवेचक वाहन को खोज नहीं सके। न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। परिवादी वाहन स्वामी ने वाहन का बीमा क्लेम बीमा कंपनी से मांगा। 13 मार्च 2019 को लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीमा कंपनी ने बीमा धनराशि देने से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर स्वामी ने 19 मार्च 2019 को दाखिल किया। विपक्षी बीमा कंपनी की तरफ से हाजिर हो करके लापरवाही वाली बात दोहराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि वाहन स्वामी ने रखरखाव में कोई लापरवाही नहीं की है। बीमा कंपनी बीमित धनराशि देने के लिए उत्तरदायी है।
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