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Basti News: गृहकर और जलकर पर छूट न देना पड़ा महंगा, नगर पालिका को ब्याज सहित देनी होगी क्षतिपूर्ति

Fri, 23 Jan 2026 01:42 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 01:42 AM IST
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Not giving exemption on house tax and water tax proved costly, municipality will have to pay compensation along with interest
बस्ती। गृहकर और जलकर पर अनुमन्य छूट का लाभ उपभोक्ता को न देना नगर पालिका परिषद को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक प्रकरण की सुनवाई के बाद नगर पालिका को दोषी करार दिया है। आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने आदेश पारित किया कि उपभोक्ता को छूट की धनराशि 2822.60 रुपये पर परिवाद संस्थित करने की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पीड़ा के लिए तीन हजार रुपये क्षतिपूर्ति और अधिवक्ता शुल्क दो हजार, वाद व्यय का 500 रुपये अतिरिक्त नगर पालिका को 45 दिन के अंदर देना होगा।
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प्रकरण वार्ड संख्या पांच पिकौरा शिवगुलाम का है। आयोग में परिवादी सुनील कुमार पुत्र स्व. कुलदीप लाल के अधिवक्ता केके उपाध्याय ने वाद दाखिल किया था। अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी ने बताया कि 3 मई 2024 को उनके मकान नंबर 32 पिकौरा शिवगुलाम का बकाया गृहकर और जलकर का 28226 रुपये का बिल प्राप्त हुआ। इसका भुगतान परिवादी के भाई सुभाष चंद्र ने चेक के माध्यम से 10 जून 2024 को एक मुश्त किया था। इसकी रसीद खाते में धनराशि स्थानांतरित होने के बाद नगर पालिका की ओर से 22 जुलाई 2024 को दिया गया।
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परिवादी ने एक मुश्त टैक्स जमा करने पर अनुमन्य 10 प्रतिशत की छूट का लाभ लेने के लिए नगर पालिका से बार-बार अनुरोध किया। परिवादी के तरफ से नोटिस और समन प्रेषित कराने के बाद भी नगर पालिका ने छूट की धनराशि 2822.60 रुपये का भुगतान करने में कोई रूचि नहीं दिखाई। आयोग में सुनवाई के दौरान भी नगर पालिका ने अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत किया। इस आधार पर आयोग ने परिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया है। आदेश में कहा है कि यदि उपभोक्ता को निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो अंतिम भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
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