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Basti News: महिला से मारपीट के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Fri, 13 Feb 2026 01:23 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 01:23 AM IST
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Man sentenced to three years in prison for assaulting woman
बस्ती। एससी/एसटी के न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत अनुसूचित जाति की महिला से मारपीट व जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के मामले में दोषी सोफिया खातून निवासी मुरादपुर थाना मुंडेरवा को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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मुंडेरवा क्षेत्र के मुरादपुर गांव की वादिनी नीलम पत्नी धर्मेंद्र ने मुंडेरवा थाने में 13 मार्च 2021 को तहरीर देकर बताया कि शाम 7:30 बजे पानी चलाने की बात को लेकर गांव की चंद्रा व सोफिया खातून उसे गाली देने लगे। मना करने पर सोफिया ने उसे नाखून से नोंचने लगी। चंद्रा ने जाति सूचक शब्द कहते हुए लाठी से मारकर घायल कर दिया।
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मामले में विस्तृत विवेचना पश्चात अभियुक्ता सोफिया खातून के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में तीन जुलाई 2021 को दाखिल किया गया था। अभियुक्त मसीउल्लह उर्फ चंद्रा का नाम निकल दिया था। विचारण के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मसीउलाह उर्फ चंद्रा को विचरण के लिए तलब कर लिया जिसकी पत्रावली अलग है। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व सबूत के आधार पर सोफिया को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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