फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Life sentence for murder accused

Basti News: हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 10 Jun 2023 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 10 Jun 2023 12:07 AM IST
विज्ञापन
Life sentence for murder accused
बस्ती। 25 साल पहले परशुरामपुर थानाक्षेत्र के सेहरिया गांव के पास हुई हत्या के मामले में अभियुक्त पिंकू सिंह उर्फ उग्रसेन सिंह को आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

घटनाक्रम के मुताबिक, 30 सितंबर 1998 को तेज प्रकाश निवासी रोहदा थाना परशुरामपुर ने तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि वह रात करीब 11:00 बजे गांव के हजारीलाल, मनकू वर्मा के साथ दुर्गा पूजा देखने जा रहे थे। सेहरिया गांव के सामने पक्की सड़क पर पंकज सिंह, पिंकू सिंह निवासी सेहरिया हम लोगों के सामने अपनी साइकिल खड़ी करके अपशब्द कहने लगे। कहासुनी के बीच दोनों चाकू निकालकर हजारी लाल पर टूट पड़े। उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। हम सभी चीखने-चिल्लाने लगे, जिस पर आस-पास के लोगों के आ जाने पर दोनों लोग भाग गये। हजारीलाल को थाना परशुरामपुर पर ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने एससीएसटी, हत्या व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तफ्तीश की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन

पुलिस के पैरवी सेल के मुताबिक ऑपरेशन शिकंजा के तहत की गई पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश एससीएसटी ने पिंकू सिंह उर्फ़ उग्रसेन सिंह पर आरोप सिद्ध होने पर उसको आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed