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पिता की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 15 Oct 2022 11:36 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 15 Oct 2022 11:36 PM IST
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Life imprisonment for father's murder
पिता की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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बस्ती। अपर एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) की अदालत ने हत्या के एक मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पिता की हत्या करने का मुकदमा दर्ज था।
अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला सहायक शासकीय फौजदारी अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को अवगत कराया कि मामला सोनहा थानाक्षेत्र के दरियापुर जंगल टोला भैंसहवा की है। गांव के चौकीदार सुमिरन ने घटना के दिन 24 फरवरी 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही जगदीश मिश्रा ने अपने पिता रामदेव मिश्रा पर धारदार हथियार से वार करके घर में बंद कर कहीं चला गया था।
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सुबह 8.30 बजे गांव वालों की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया तो अंदर बिस्तर पर रामदेव अचेत अवस्था में पड़े मिले। पुलिस को सूचना देने के बाद घायल को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। विवेचक ने मार्च 2018 में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। 11 गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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