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दलित महिला का घर जलाने पर एक को आजीवन कारावास
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- अभियुक्त को अदा करना होगा 25 हजार रुपये अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज एससी एसटी के न्यायाधीश सुनील कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दलित महिला का घर जलाने के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर खुर्द गांव का है। वादी रामानंद पुत्र भुल्लर ने शासकीय अधिवक्ता एससी एसटी वीरेंद्र बहादुर सिंह व मोहम्मद हयात ने कोर्ट को बताया कि घटना 10 मार्च 1992 को शाम चार बजे की है। वादी घर पर मौजूद था। उसी समय उसके घर पर गांव के कक्कू पांडेय उर्फ हरिश्चंद्र पांडेय निवासी ग्राम करहर खुर्द थाना हरैया आ गए। कक्कू ने उसका घर जला दिया। घर के बगल स्थित दलित सावित्री का भी घर भी इस घटना में जल कर राख हो गया। इस मामले में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज एससी एसटी के न्यायाधीश सुनील कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दलित महिला का घर जलाने के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर खुर्द गांव का है। वादी रामानंद पुत्र भुल्लर ने शासकीय अधिवक्ता एससी एसटी वीरेंद्र बहादुर सिंह व मोहम्मद हयात ने कोर्ट को बताया कि घटना 10 मार्च 1992 को शाम चार बजे की है। वादी घर पर मौजूद था। उसी समय उसके घर पर गांव के कक्कू पांडेय उर्फ हरिश्चंद्र पांडेय निवासी ग्राम करहर खुर्द थाना हरैया आ गए। कक्कू ने उसका घर जला दिया। घर के बगल स्थित दलित सावित्री का भी घर भी इस घटना में जल कर राख हो गया। इस मामले में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
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