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Basti News: दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा
Wed, 19 Mar 2025 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 19 Mar 2025 12:10 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की कोेर्ट ने दहेज हत्या में पति को 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर चार माह तक अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि जितेंद्र कुमार ग्राम कोनी एस्थ जिला झांची ने सात जुलाई 23 को कलवारी थाने में तहरीर दी थी। कहा था कि बेटी कीर्ति का बचपन से उसके ससुर पृथ्वीराज ग्राम खनुवा थाना लहरपुरा जिला झांसी ने पालन-पोषण किया था।
उन्हीं लोगों ने कीर्ति की शादी 17 मार्च 19 को ब्रिजेंद्र कुमार निवासी ग्राम चिपलौठा थाना बरुआसागर जिला झांसी के साथ की थी।
कीर्ति का पति पीएचसी बहादुरपुर जनपद बस्ती में नर्स के पद पर कार्यरत है। कीर्ति व उसकी बेटी साथ में रहती थी। शादी के दो-तीन साल बाद पति किसी न किसी बात पर कीर्ति का उत्पीड़न करने लगा।
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इस बात की शिकायत कीर्ति मायके से करती थी। मायके में रह रही बेटी को दिसंबर 22 में पति उसे साथ ले गया। 6 जुलाई 23 की दोपहर में बेटी को फंदे लटका कर मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर बिजेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद बिजेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।े
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की कोेर्ट ने दहेज हत्या में पति को 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर चार माह तक अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि जितेंद्र कुमार ग्राम कोनी एस्थ जिला झांची ने सात जुलाई 23 को कलवारी थाने में तहरीर दी थी। कहा था कि बेटी कीर्ति का बचपन से उसके ससुर पृथ्वीराज ग्राम खनुवा थाना लहरपुरा जिला झांसी ने पालन-पोषण किया था।
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उन्हीं लोगों ने कीर्ति की शादी 17 मार्च 19 को ब्रिजेंद्र कुमार निवासी ग्राम चिपलौठा थाना बरुआसागर जिला झांसी के साथ की थी।
कीर्ति का पति पीएचसी बहादुरपुर जनपद बस्ती में नर्स के पद पर कार्यरत है। कीर्ति व उसकी बेटी साथ में रहती थी। शादी के दो-तीन साल बाद पति किसी न किसी बात पर कीर्ति का उत्पीड़न करने लगा।
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इस बात की शिकायत कीर्ति मायके से करती थी। मायके में रह रही बेटी को दिसंबर 22 में पति उसे साथ ले गया। 6 जुलाई 23 की दोपहर में बेटी को फंदे लटका कर मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर बिजेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद बिजेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।े