फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Four sentenced to 10 years in jail for culpable homicide not amounting to murder

गैर इरादतन हत्या में चार को 10 वर्ष कैद की सजा

Wed, 27 Apr 2022 11:12 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 Apr 2022 11:12 PM IST
विज्ञापन
Four sentenced to 10 years in jail for culpable homicide not amounting to murder
गैर इरादतन हत्या में चार को 10 वर्ष कैद की सजा
विज्ञापन

बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामायण शर्मा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 11,500 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर चारों को साढ़े तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय और जय गोविंद सिंह ने अदालत को बताया कि मामला नगर थाना क्षेत्र के धौराहरा गांव का है। घटना नौ मई 2019 की सुबह आठ बजे की है। प्रभावती देवी पत्नी राम सागर, निवासी धौराहरा, थाना नगर अपने नाती शिवम के साथ घर पर थीं। उसी समय गांव के खुशहाल पुत्र झिनकू, हृदयराम पुत्र झिनकू, सोनबरसा पत्नी झिनकू तथा सुग्रीव पुत्र गोबरी निवासी उभाई थाना दुबौलिया पुरानी रंजिश में शिवम को लाठी-डंडे व हाकी से मारने लगे।
विज्ञापन

वह भागकर किसी तरह घर में आया और गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद भी सभी उसे मारते रहे। गंभीर हालत में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर ले जाया गया। वहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दो दिन के उपचार के बाद शिवम को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहां 14 मई 2019 को शिवम की मौत हो गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने खुशहाल, हृदयराम, सोनबरसा व सुग्रीव को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed