फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   five court

पांच और अदालतों में होगी सुनवाई

Thu, 21 May 2020 09:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2020 09:51 PM IST
विज्ञापन
five court
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बस्ती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर पांच अन्य अदालतों में 22 से सुनवाई शुरू होने जा रही है। जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, सिविल जज सीनियर व जूनियर डिवीजन के अलावा सिविल जज (जूनियर) खलीलाबाद और विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) संचालित होगा।
बृहस्पतिवार को जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों व तीनों बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक सुझाव मांगे। सुझाव लेने के बाद जिला जज ने कहा कि अधिवक्ता अपने मुवक्किलों को सामाजिक दूरी, मास्क, सैनेटाइजर आदि के बारे में पहले से जागरूक करें। कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए ही मामले सुनें जाएंगे। बैठक में न्यायिक अधिकारी आनंद शुक्ल, श्वेता यादव, अंबरीश श्रीवास्तव, अंबरीश त्रिपाठी, रमाशंकर पांडेय, जवाहरलाल मिश्र, रविशरण सिंह, अविनाश तिवारी, शेषनाथ पाठक, अवधेश सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

पहले से चल रही हैं छह अदालतें
हाईकोर्ट के आदेश पर आठ मई से जिला जज, विशेष न्यायालय एससी/एसटी व ईसी, गैंगस्टर, पाक्सो एक्ट और सीजेएम न्यायालय में कार्य चल चल रहा है। अब दीवानी के केस दाखिल होंगे। जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत, वाहन अवमुक्ति व छोटे अपराध, निषेधाज्ञा, सीआरपीसी की कार्रवाई आदि के मामले निस्तारित होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

नियमों का रखा जाएगा ख्याल
उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में न्यायालय गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। परिसर में उन्हीं अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को दाखिल होने दिया जाएगा, जिनके मामले की सुनवाई उसी दिन होनी है। कोर्ट रूम में न्यायाधीश के अलावा स्टेनो, लिपिक व एक चपरासी ही मौजूद रहेंगे। अधिवक्ताओं के लिए कोर्ट रूम में महज चार कुर्सियां रखी जाएंगी। किसी सहायता के लिए अधिवक्ता व वादकारी हेल्पलाइन नंबर 05542245914 व 9335348447 पर फोन कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed