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संशोधित रिपोर्ट..जिला जज ने मंजूर की जमानत,सीजेएम ने भेजा जेल
Updated Thu, 21 Sep 2017 11:39 PM IST
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जिला जज ने मंजूर की जमानत, सीजेएम ने भेजा जेल
बस्ती।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पुंडीर ने कोतवाली कांड के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली लेकिन एक अन्य मुकदमे में सीजेएम न्यायालय से तीनों को निराशा मिली। प्राचार्य के दर्ज कराए एक अन्य मुकदमे में सीजेएम शैला ने आदित्य सिंह, आशीष यादव और रोहित गुप्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
नौ सितंबर की घटना के बाद पकड़े गए इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इनमें आदित्य और रोहित को नौ सितंबर और आशीष को 10 सितंबर को अदालत में पेश किया गया था। इनकी जमानत के लिए अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इससे पहले आलोक पांडेय और विशाल चौधरी की जमानत अर्जी पर बुधवार को सीजेएम ने आलोक के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत से इन्कार करते हुए विशाल चौधरी को जमानत दे दी थी।
प्रमोद, कबीर और प्रशांत की सुनवाई आज
हाईकोर्ट जाते समय गिरफ्तार करके लाए गए छात्रनेता आदित्य तिवारी उर्फ कबीर और प्रशांत पांडेय की जमानत अर्जी पर सीजेएम आज यानी 22 सितंबर को सुनवाई करेंगी। इसके अलावा नाटकीय ढंग से जेल भेजे गए प्रमोद पांडेय की जमानत पर भी आज सुनवाई होगी। सोनूपार चौकी इंचार्ज राजेश शुक्ल ने प्रमोद के अलावा इन दोनों को इलाहाबाद से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था।
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पेंच फंसने से बढ़ा मामला
तकनीकी पेंच फंसने की वजह से लौटे प्रमोद पांडेय को गिरफ्तार करने के बाद सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक संजय प्रताप जायसवाल, रवि सोनकर ने समर्थकों को लेकर कोतवाली के गेट पर आधीरात तक हंगामा किया था। डीएम अरविंद कुमार सिंह और एसपी संकल्प शर्मा ने किसी तरह से उन्हें समझा-बुझाकर वहां से हटाया था। अगले दिन प्रमोद को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया लेकिन जमानत पर सुनवाई की तिथि तय करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अर्पण और वरुण की अर्जी
कोतवाली कांड के साथ ही एपीएन कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य की तहरीर पर नामजद अर्पण श्रीवास्तव और दोनों मुकदमे में शामिल वरुण पांडेय की तरफ से सीजेएम न्यायालय में सरेंडर अप्लीकेशन दिया। दोनों में अभियोजन अधिकारी की तरफ से अद्यतन आख्या मांगी गई है।
आज भी नहीं पहुंचे पुष्कर
जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर होने के बावजूद बृहस्पतिवार को भी कोतवाली मुकदमे के आरोपी पुष्कर मिश्र अदालत में नहीं पहुंचे। उनकी तरफ से आत्मसमर्पण में असमर्थता व्यक्त करते हुए सुनवाई स्थगन का प्रार्थनापत्र दिया। शुक्रवार को उनके सरेंडर का अनुमान है।
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बस्ती।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पुंडीर ने कोतवाली कांड के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली लेकिन एक अन्य मुकदमे में सीजेएम न्यायालय से तीनों को निराशा मिली। प्राचार्य के दर्ज कराए एक अन्य मुकदमे में सीजेएम शैला ने आदित्य सिंह, आशीष यादव और रोहित गुप्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
नौ सितंबर की घटना के बाद पकड़े गए इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इनमें आदित्य और रोहित को नौ सितंबर और आशीष को 10 सितंबर को अदालत में पेश किया गया था। इनकी जमानत के लिए अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इससे पहले आलोक पांडेय और विशाल चौधरी की जमानत अर्जी पर बुधवार को सीजेएम ने आलोक के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत से इन्कार करते हुए विशाल चौधरी को जमानत दे दी थी।
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प्रमोद, कबीर और प्रशांत की सुनवाई आज
हाईकोर्ट जाते समय गिरफ्तार करके लाए गए छात्रनेता आदित्य तिवारी उर्फ कबीर और प्रशांत पांडेय की जमानत अर्जी पर सीजेएम आज यानी 22 सितंबर को सुनवाई करेंगी। इसके अलावा नाटकीय ढंग से जेल भेजे गए प्रमोद पांडेय की जमानत पर भी आज सुनवाई होगी। सोनूपार चौकी इंचार्ज राजेश शुक्ल ने प्रमोद के अलावा इन दोनों को इलाहाबाद से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था।
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पेंच फंसने से बढ़ा मामला
तकनीकी पेंच फंसने की वजह से लौटे प्रमोद पांडेय को गिरफ्तार करने के बाद सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक संजय प्रताप जायसवाल, रवि सोनकर ने समर्थकों को लेकर कोतवाली के गेट पर आधीरात तक हंगामा किया था। डीएम अरविंद कुमार सिंह और एसपी संकल्प शर्मा ने किसी तरह से उन्हें समझा-बुझाकर वहां से हटाया था। अगले दिन प्रमोद को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया लेकिन जमानत पर सुनवाई की तिथि तय करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अर्पण और वरुण की अर्जी
कोतवाली कांड के साथ ही एपीएन कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य की तहरीर पर नामजद अर्पण श्रीवास्तव और दोनों मुकदमे में शामिल वरुण पांडेय की तरफ से सीजेएम न्यायालय में सरेंडर अप्लीकेशन दिया। दोनों में अभियोजन अधिकारी की तरफ से अद्यतन आख्या मांगी गई है।
आज भी नहीं पहुंचे पुष्कर
जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर होने के बावजूद बृहस्पतिवार को भी कोतवाली मुकदमे के आरोपी पुष्कर मिश्र अदालत में नहीं पहुंचे। उनकी तरफ से आत्मसमर्पण में असमर्थता व्यक्त करते हुए सुनवाई स्थगन का प्रार्थनापत्र दिया। शुक्रवार को उनके सरेंडर का अनुमान है।