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Basti News: गैंगरेप के मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 24 Aug 2023 01:08 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Aug 2023 01:08 AM IST
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court news in bail
संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैंगरेप के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस को सुनने के बाद न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी ने आरोपी की जमानत अस्वीकार की है।
मामला नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी अजय कुमार पाल एवं अधिवक्ता एसएन दुबे ने अदालत को बताया कि घटना तीन अगस्त की है। शाम 7.30 बजे एक कार एजेंसी से ड्यूटी करके पीड़िता अपने घर साइकिल से जा रही थी। जैसे ही कूढ़ापट्टी दरियांव गांव के पास वह पहुंची। सुनसान देखकर घात लगाए बैठे युवक आदित्य पांडेय और मनीष पांडेय निवासी कूढ़ा पट्टी पृथी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसे साइकिल से गिरा दिया। आरोपी पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसे सड़क से घसीटते हुए खेत में ले गए। विरोध करने पर पीड़िता को मारापीटा गया।
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इसके बाद दोनों ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले का अल्पीकरण कर केस दर्ज कर लिया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के मेडिकल परीक्षण व मजिस्ट्रेटियल बयान के आधार पर केस को गैंगरेप में तरमीम किया गया। आरोपी आदित्य पांडेय की ओर से दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार पीड़िता के शरीर पर 11 चोटें पाई गई हैं। अपराध जघन्य प्रकृति का है। ऐसे में अभियुक्त की जमानत मंजूर नहीं की जा सकती है। उन्होंने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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