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दुष्कर्म सहित मारपीट के मामले में तीन आरोपी बरी
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दुष्कर्म सहित मारपीट के मामले में तीन आरोपी बरी
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश मनमीत सिंह सूरी ने दुष्कर्म के मामले में एक और मारपीट व धमकी के दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।
घटना हर्रैया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी मंद बुद्धि पुत्री को पहली मई 2016 को कोतवाली खलीलाबाद के छुल्ली तथा उसके भाई परमिंदर व दिनेश के सहयोग से बहला फुसला कर भगा ले गए। दो माह बाद घर लाकर छोड़ गए। पीड़िता ने परिवार के लोगों से आपबीती बताई। आरोप लगाया कि उसके साथ शादी का झांसा देकर छुल्ली ने दुष्कर्म किया। बाद में उसके भाइयों ने उसे मारपीट कर भगा दिया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता राम कृपाल चौधरी ने न्यायालय में तर्क दिया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को दोष मुक्त कर दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश मनमीत सिंह सूरी ने दुष्कर्म के मामले में एक और मारपीट व धमकी के दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।
घटना हर्रैया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी मंद बुद्धि पुत्री को पहली मई 2016 को कोतवाली खलीलाबाद के छुल्ली तथा उसके भाई परमिंदर व दिनेश के सहयोग से बहला फुसला कर भगा ले गए। दो माह बाद घर लाकर छोड़ गए। पीड़िता ने परिवार के लोगों से आपबीती बताई। आरोप लगाया कि उसके साथ शादी का झांसा देकर छुल्ली ने दुष्कर्म किया। बाद में उसके भाइयों ने उसे मारपीट कर भगा दिया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता राम कृपाल चौधरी ने न्यायालय में तर्क दिया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को दोष मुक्त कर दिया।
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