फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   32 accused from seven police stations detained under Goonda Act

Basti News: सात थानाक्षेत्रों के 32 आरोपी गुंडा एक्ट में निरुद्ध

Tue, 02 Jan 2024 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Tue, 02 Jan 2024 11:24 PM IST
विज्ञापन
32 accused from seven police stations detained under Goonda Act
बस्ती। अलग-अलग थानाक्षेत्र के 32 मनबढ़ों पर पुलिस ने सीआरपीसी के गुंडा निवारण अधिनियम के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कप्तानगंज, दुबौलिया, परशुरामपुर, रुधौली, नगर, छावनी व मुंडेरवा थाने की पुलिस ने की है।
विज्ञापन

कप्तानगंज पुलिस ने तेनुआ निवासी आशीष गौतम, महेंद्र गौतम, हरदी निवासी अनुराग, आनंद, प्रेमचंद्र, जसईपुर निवासी वेद प्रकाश मिश्र, सुरेंद्र कुमार निवासी कोईलरा, रवि निवासी मिश्रौलिया पर यह कार्रवाई की है। इसी तरह दुबौलिया पुलिस ने दीपक उर्फ विनोद निवासी रैयल, मिट्ठूलाल निवासी बरगदहिया, अनिल चौहान निवासी बंजरिया सूबी, मनोज कुमार उपाध्याय निवासी उभाई, विकास निवासी सिंगहाराजा, अली हुसैन उर्फ दुगुन्ने निवासी बैरागल, परशुरामपुर पुलिस ने राम बहाल निवासी करमीपट्टी, अंगनू उर्फ हगनू निवासी हरिगांव, अनिल कुमार निवासी करमीपट्टी को निरुद्ध किया है।
विज्ञापन

उधर, रुधौली पुलिस ने अंकित कन्नौजिया निवासी हटवा, संजय चौहान निवासी सुरूवार खुर्द, बलराम उर्फ पप्पू निवासी कुसौना (पड़री), नगर थाने की पुलिस ने धीरज निवासी अकारी, रामभरत उर्फ सचिन निवासी अकारी, संजय कुमार, अमन कुमार, सोनू निगम, विष्णु प्रताप, राम किशुन निवासी गण पिड़ावल, मुंडेरवा पुलिस ने अल्ताफ निवासी बोदवल, नुरुल हुदा उर्फ गोली बरहुंवा, छावनी पुलिस ने बजरंगी चौहान निवासी नीमडाड़, विजय कुमार वर्मा ग्राम देवखर और शुभम निवासी जद्दूपुर पर भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed