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नाबालिग से दुष्कर्म में 14 वर्ष की कैद केक
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नाबालिग से दुष्कर्म में 14 वर्ष की कैद
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 41 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर एक वर्ष सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक वंदना चौधरी, कमलेश चौधरी व अखिलेश दुबे की टीम ने अदालत में पैरवी करते हुए कहा कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी बहन के यहां आकर रह रही थी। आरोपी मस्तराम पांच अक्तूबर 2016 की रात पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मुंह दबाकर घर के पीछे ले गया। उसे मारापीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध आपराधिक धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को अल्पवयस्क लड़की के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 41 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर एक वर्ष सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक वंदना चौधरी, कमलेश चौधरी व अखिलेश दुबे की टीम ने अदालत में पैरवी करते हुए कहा कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी बहन के यहां आकर रह रही थी। आरोपी मस्तराम पांच अक्तूबर 2016 की रात पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मुंह दबाकर घर के पीछे ले गया। उसे मारापीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध आपराधिक धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को अल्पवयस्क लड़की के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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