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नाबालिग से दुष्कर्म में 14 वर्ष की कैद केक

Wed, 08 Sep 2021 11:59 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Sep 2021 11:59 PM IST
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14 years imprisonment for raping a minor
नाबालिग से दुष्कर्म में 14 वर्ष की कैद
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 41 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर एक वर्ष सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक वंदना चौधरी, कमलेश चौधरी व अखिलेश दुबे की टीम ने अदालत में पैरवी करते हुए कहा कि सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी बहन के यहां आकर रह रही थी। आरोपी मस्तराम पांच अक्तूबर 2016 की रात पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मुंह दबाकर घर के पीछे ले गया। उसे मारापीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध आपराधिक धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को अल्पवयस्क लड़की के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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