{"_id":"6a4c12e722bbd1398c012537","slug":"yadgar-e-aamad-marriage-hall-sealed-for-operating-without-a-building-plan-and-noc-bareilly-news-c-4-bly1053-919880-2026-07-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: बीडीए ने यादगार-ए-आमद मैरिज हॉल किया सील, बिना नक्शा और एनओसी के किया जा रहा था संचालित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: बीडीए ने यादगार-ए-आमद मैरिज हॉल किया सील, बिना नक्शा और एनओसी के किया जा रहा था संचालित
Tue, 07 Jul 2026 02:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Tue, 07 Jul 2026 02:11 AM IST
सार
बीडीए की टीम ने सोमवार को बारादरी क्षेत्र में यादगार-ए-आमद मैरिज हॉल को सील कर दिया। यह कार्रवाई बिना स्वीकृत मानचित्र और अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संचालन के कारण की गई।
विज्ञापन
बीडीए की टीम ने मैरिज हॉल किया सील
- फोटो : संवाद
विस्तार
बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माणों और नियम के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ सोमवार को कार्रवाई की। बीडीए की टीम ने थाना बारादरी क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और बिना अग्निशमन विभाग (फायर ब्रिगेड) की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के संचालित हो रहे यादगार-ए-आमद मैरिज हॉल को सील कर दिया।
विज्ञापन
यह मैरिज हॉल सैलानी रोड निवासी अनस की ओर से संचालित किया जा रहा था। बीडीए के सहायक अभियंता विनोद कुमार के मुताबिक, इस स्थल पर प्राधिकरण से बिना कोई ले-आउट या नक्शा पास कराए अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराया गया था। बीडीए की ओर से कई बार संचालक को नोटिस जारी करने नक्शा आदि बनाने दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन संचालक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।
विज्ञापन
जिसके बाद बीडीए की ओर से ये कार्रवाई की गई। प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धाराओं का खुला उल्लंघन है। बीडीए की ओर से बताया गया कि शहर और इसके विकास क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के किए गए किसी भी प्रकार के अवैध और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलबंद करने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
विज्ञापन
बीडीए ने लोगों से की ये अपील
बीडीए ने लोगों से अपील की है कि वे शहर में किसी भी प्रकार की संपत्ति, प्लॉट या मकान खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति से जुड़े सभी जरूरी कानूनी दस्तावेज जरूर मांगें। खरीदार पहले यह अच्छी तरह सुनिश्चित कर लें कि जो संपत्ति वे खरीदने जा रहे हैं, वह नियमों के मुताबिक प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या नुकसान का सामना न करना पड़े। कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता सीताराम, बीडीए की प्रवर्तन टीम मौजूद रही।