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Bareilly News: गवाह मुकरे, साक्ष्यों के अभाव में गैंगस्टर का आरोपी दोषमुक्त

Wed, 19 Nov 2025 02:46 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 02:46 AM IST
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Witnesses turn hostile, gangster accused acquitted due to lack of evidence
बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अमृता शुक्ला ने गैंगस्टर के आरोपी शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र के गांव वीरम सिंह को दोषमुक्त करार दिया है। फतेहगंज पूर्वी के तत्कालीन थानाध्यक्ष ऊधम सिंह ने 27 अगस्त 2002 को वीरम सिंह और उसके साथी मदनपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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आरोप लगाया था कि वीरम और मदनपाल गिरोह बनाकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते हैं। जांच के बाद पुलिस ने सितंबर में वीरम सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। 14 अगस्त को मामले में अंतिम बहस हुई। अभियोजन की ओर से पेश किए गए छह में से तीन गवाह बयान से मुकर गए।
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बचाव पक्ष की ओर से फर्जी मामला दर्ज करने का तर्क किया गया। यह भी कहा गया कि वीरम से कोई संपत्ति की बरामदगी नहीं की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने वीरम सिंह को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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गबन के आरोपी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की जमानत अर्जी खारिज



बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने गबन के आरोपी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गांव धनौर जागीर निवासी उमाशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक फाइनेंस कंपनी की नवाबगंज शाखा के प्रबंधक छेदालाल ने उमाशंकर के खिलाफ गबन की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।




आरोप लगाया था कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे आठ महिलाओं का ऋण स्वीकृत कराकर रुपये हड़प लिए। इसके अलावा फाइनेंस कंपनी में रुपये जमा करने वाले ग्राहकों से रुपये लेकर उनको जाली रसीद देकर भी गबन किया।



जनवरी से मार्च 2024 तक उसने कंपनी के 3.66 लाख रुपये का गबन कर लिया। आरोपी ने वकील के जरिये जमानत अर्जी दी थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संवाद
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