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Bareilly News: पांच वारंटों की मियाद पूरी, आयोग के समक्ष हाजिर नहीं हुआ आरके गोला

Wed, 24 Jun 2026 02:01 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 24 Jun 2026 02:01 AM IST
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Validity of five warrants expired; RK Gola did not appear before the Commission.
बरेली। आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आरके गोला उर्फ रूप किशोर गोला पांच वारंट के बाद भी न्यायालय जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की अंतिम तारीख 20 जून भी बीत गई। आयोग अब नए सिरे से उसके खिलाफ समन और वारंट जारी करेगा। गोला पर निवेश के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है।
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रूप किशोर गोला को हाईकोर्ट ने निवेशकों का रुपया वापस करने की शर्त पर जमानत दी थी। जेल से बाहर आने के बाद उसने रुपये नहीं लौटाए, बल्कि चोरी-छिपे अपनी अचल संपत्तियां बेचकर रुपया ठिकाने लगाने लगा। इसके बाद कई निवेशकों ने न्यायालय जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की शरण ली।
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आयोग ने गोला को आदेश दिया कि वह निवेशकों का रुपया वापस करे। बदायूं में उसकी एक अचल संपत्ति को भी कुर्क कर दिया गया। गोला ने इसके बाद भी रुपये वापस नहीं किए। आयोग ने पिछले महीनों पांच अलग-अलग आदेशों में निवेशकों के 44.85 लाख 691 रुपये लौटने के आदेश दिए थे। गोला ने आदेशों का पालन नहीं किया।
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निवेशकों ने फिर आयोग की शरण ली तो आयोग ने गोला के खिलाफ पांच वारंट जारी किए और एसएसपी बरेली को आदेश दिया कि वह 20 जून तक गोला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। 20 जून बीतने के बाद भी इन वारंट का निष्पादन नहीं हो सका है। गोला न तो आयोग के समक्ष हाजिर हुआ और न ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकी। मामले में सुनवाई अब पांच जुलाई को होगी।
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उद्घोषणाा को 30 दिन बीते, कोर्ट में हाजिर नहीं हुए ठगी के आरोपी सूर्यकांत और शशिकांत

बरेली। निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये ठगी के आरोपी अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड के निदेशक बारादरी थाना क्षेत्र की राधिका कुंज काॅलोनी निवासी सगे भाइयों शशिकांत, सूर्यकांत और श्रीकांत मौर्य को अब भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क करने का रास्ता साफ हो गया है। तीनों भाई उद्घोषणा के 30 दिन बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। तीनों के खिलाफ सीजेएम बदायूं ने 17 मई को बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी।
सूर्यकांत और शशिकांत के खिलाफ बरेली, बदायूं, पीलीभीत में ठगी के 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। कई मामलों में उनका तीसरा भाई श्रीकांत भी नामजद है। एक साल पहले जब ठगी का मामला सामने आया उस समय तक दोनों भाई भाजपा से जुड़े थे। राजनीतिक संरक्षण के कारण इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

तीन एक साल से भूमिगत हैं। इनकी स्थिति को लेकर यह भी साफ नहीं है कि तीनों भारत में ही हैं या फिर विदेश भाग चुके हैं। बदायूं के अशद अहमद व अन्य पीड़ितों की याचिका पर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा नोटिस जारी करते हुए 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
बदायूं कोतवाली पुलिस ने बारादरी पुलिस के साथ आरोपियों के घर पर मुनादी के बाद 18 मई को नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन आरोपी अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में अब आरोपियों को भगोड़ा घोषित करते हुए उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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दंपती पर हमले के आरोपी हिस्ट्रीशीटर की जमानत अर्जी निरस्त
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज भ्रष्टाचार उन्मूलन कमलेश्वर पांडेय ने दंपती पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गुलाब नगर घोसिया मस्जिद निवासी बिलाल घोसी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। सुभाषनगर थाना क्षेत्र की पुरानी चांदमारी निवासी ब्रजेश मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जमीन बेचकर अपने मामा पीयूष शर्मा के साथ घर लौट रहा था। मामा के घर पहुंचा तो बिलाल घोसी व दो अन्य ने घेर लिया। घर में घुसकर मामा पीयूष और मामी रानी शर्मा पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। बिलाल के पास तमंचा भी था। आरोपी एक जून से जेल में है। उसने वकील के जरिये जमानत याचिका दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए उसके खिलाफ प्रेमनगर, बारादरी और किला थानों में दर्ज 13 मामलों का भी जिक्र किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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धमकी देकर घर में आग लगाने के दो आरोपियों को जमानत नहीं
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने मेसेज के जरिये धमकी देने के बाद घर में आग लगाने के आरोपी बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव ग्वारी निवासी राजू गंगवार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। वह 24 मई से जेल में है। इसी प्रकरण में दूसरे आरोपी भरत की ओर से भी वकील के जरिये अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बहेड़ी थाने में महेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अप्रैल को वह परिवार के साथ एक समारोह में शामिल होने गए थे। इस दौरान अरुण कुमार, भरत, राजू और शंकर लाल ने उनके घर में आग लगा दी। इससे पहले मोबाइल पर मेसेज के जरिये धमकी दी।

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महिला अधिवक्ता की जमानत पर सुनवाई कल
बरेली। रंगदारी, संगठित अपराध समेत संगीन धाराओं में आरोपी महिला अधिवक्ता भमोरा थाना क्षेत्र के गांव लंगूरा निवासी कृतिका शर्मा की जमानत अर्जी पर सत्र न्यायालय में सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। कृतिका शर्मा बर्खास्त सिपाही हिस्ट्रीशीटर सुरकेश की पत्नी है। कृतिका, सुरकेश समेत 11 लोगों के खिलाफ भमोरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 19 जून को सुरकेश, कृतिका समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीजेएम जेडी कोर्ट संख्या-दो विनेश कुमार की अदालत में पेश किया। कृतिका ने जमानत अर्जी भी दी। अधिवक्ता भी उसके समर्थन में उतर आए, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। कृतिका के वकील की ओर से सत्र न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई अब बृहस्पतिवार को होगी।
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