फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two culprits imprisoned and fined under Gangster Act

Bareilly News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को कैद और जुर्माना

Thu, 15 Aug 2024 04:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 15 Aug 2024 04:44 AM IST
विज्ञापन
Two culprits imprisoned and fined under Gangster Act
बरेली। विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। किला के मोहल्ला हुसैनबाग निवासी मुन्ना उर्फ गुड्डू के खिलाफ थाना प्रेमनगर में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज था। उसने जुर्म इकबाल कर लिया। कोर्ट ने ढाई वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गैंगस्टर एक्ट के दूसरे मामले में फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर मांझा के सोबरन उर्फ सोहरन को पांच वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ फरीदपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed