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छेडछाड के एक आरोपी को तीन साल कैद

Wed, 21 Jul 2021 12:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jul 2021 12:42 AM IST
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three years prison to teasing charged
छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद
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बरेली। महिला से छेड़छाड़ करने वाले को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ब्रजेश कुमार यादव ने किया।

घटना थाना बारादरी की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित महिला ने 22 अक्तूबर, 2017 को लिखाई थी। रिपोर्ट मेें कहा गया कि 21 अक्तूबर की रात डेढ़ बजे वह अपने परिवार के साथ सो रही थी, तभी अभियुक्त आकाश घर की दीवार कूदकर अंदर आ गया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसका गला दबा दिया। इतने में पति राधेश्याम की आंख खुल गई तो उन्होंने आकाश को पकड़ लिया और पुलिस बुला ली। पुलिस उसे थाने ले गई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुुुुुुुुरेश बाबू साहू ने पक्ष रखा। कोर्ट ने आकाश को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़ित महिला को बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया।
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