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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल कैद, चार हजार पांच सौ रुपये जुर्माना

Thu, 04 Sep 2025 02:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 04 Sep 2025 02:40 AM IST
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Three years imprisonment and fine of Rs 4,500 for the accused under POCSO Act
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने बुधवार को पॉक्सो एक्ट में दोषी कैंट थाना क्षेत्र के लाल फाटक शिवधाम कॉलोनी निवासी विक्की कश्यप को तीन साल कैद और चार हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने विक्की कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 मार्च 2018 को शाम 4:15 बजे उसकी दो बेटियां कॉलेज से लौट रही थीं। रास्ते में विक्की ने उनसे छेड़खानी की। एक बेटी से बैग छीन लिया।
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बैग में उसके शैक्षिक प्रमाणपत्र, फोटो आदि सामान था। बैग वापस देने के बदले दोनों को सीबीगंज स्थित प्रार्थना क्लीनिक पर बुलाया। यहां दोनों बेटियों से छेड़खानी और अश्लीलता की। विरोध करने पर सिर पर प्रहार कर घायल कर दिया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से सात गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों, अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन कर कोर्ट ने विक्की कश्यप को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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