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अब तय होंगी नगर निगम की नई टैक्स दरें
बरेली।
Updated Sat, 18 Feb 2017 01:07 AM IST
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The new tax rates will be fixed now municipal
- फोटो : बरेली, अमर उजाला
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तमाम विरोध और आपत्तियों के बाद नगर निगम प्रशासन टैक्स की नई दरें बनाने पर राजी हो गया है। ये दरें मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से बनाई जाएंगी। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि जो दरें बनाई जा रही हैं उनकी वैल्यू 2015 में लागू टैक्स के बराबर ही होगी। इससे ज्यादा या कम नहीं होगी। एक मार्च को नई रेट लिस्ट आपत्तियां लेने के लिए जारी कर दी जाएंगी।
शुक्रवार को मेयर डॉ. आईएस तोमर ने टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि नोटबंदी के बाद से वसूली पूरी तरह ठप हो चुकी है, इसे बढ़ाया जाए। अधिकारियाें ने बताया कि आचार संहिता की वजह से पुलिस नहीं मिल रही है। मेयर ने सभी अधिकारियाें को सोमवार से वसूली शुरू करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने टैक्स की नई दरों पर काम करना शुरू कर दिया है। एक मार्च को रेट लिस्ट जारी करने के बाद 15 मार्च तक आपत्तियां मांगी जाएगी। 31 मार्च को नई दरें लागू कर दी जाएंगी ताकि आगामी वित्तीय वर्ष से लोग टैक्स जमा करना शुरू करें। बता दें कि शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार द्वारा हाईकोर्ट में नगर निगम के बढ़ी टैक्स दराें को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद नई दरों से टैक्स वसूली के लिए कोर्ट ने कहा था।
व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर करेंगे निस्तारण
टैक्स की नई दराें पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो उसके निस्तारण के लिए आपत्ति करने वालाें को व्यक्तिगत तौर पर बुलाया जाएगा। 15 मार्च तक आपत्ति लेने के बाद करीब पांच से दस दिन आपत्तियों पर सुनवाई होगी। इसके बाद संशोधित रेट लिस्ट जारी की जाएगी।
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टैक्स को लेकर तमाम दिक्कतें सामने आने के बाद नई रेट लिस्ट बनाने को कहा गया है। एक मार्च तक सूची उपलब्ध होते ही आपत्तियों के लिए इन्हें जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल रेट बढ़ाने के मूड में निगम नहीं है।
- डॉ. आईएस तोमर, मेयर
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शुक्रवार को मेयर डॉ. आईएस तोमर ने टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि नोटबंदी के बाद से वसूली पूरी तरह ठप हो चुकी है, इसे बढ़ाया जाए। अधिकारियाें ने बताया कि आचार संहिता की वजह से पुलिस नहीं मिल रही है। मेयर ने सभी अधिकारियाें को सोमवार से वसूली शुरू करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने टैक्स की नई दरों पर काम करना शुरू कर दिया है। एक मार्च को रेट लिस्ट जारी करने के बाद 15 मार्च तक आपत्तियां मांगी जाएगी। 31 मार्च को नई दरें लागू कर दी जाएंगी ताकि आगामी वित्तीय वर्ष से लोग टैक्स जमा करना शुरू करें। बता दें कि शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार द्वारा हाईकोर्ट में नगर निगम के बढ़ी टैक्स दराें को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद नई दरों से टैक्स वसूली के लिए कोर्ट ने कहा था।
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व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर करेंगे निस्तारण
टैक्स की नई दराें पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो उसके निस्तारण के लिए आपत्ति करने वालाें को व्यक्तिगत तौर पर बुलाया जाएगा। 15 मार्च तक आपत्ति लेने के बाद करीब पांच से दस दिन आपत्तियों पर सुनवाई होगी। इसके बाद संशोधित रेट लिस्ट जारी की जाएगी।
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टैक्स को लेकर तमाम दिक्कतें सामने आने के बाद नई रेट लिस्ट बनाने को कहा गया है। एक मार्च तक सूची उपलब्ध होते ही आपत्तियों के लिए इन्हें जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल रेट बढ़ाने के मूड में निगम नहीं है।
- डॉ. आईएस तोमर, मेयर