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गलत तरीके से आपरेशन करने पर डाक्टरों को खर्च के साथ देना पडा हर्जाना
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बरेली। कैंसर पीड़ित एक लड़की का डॉक्टरों ने पेट में फोड़ा बताकर ऑपरेशन कर दिया और उसके पिता से 85 हजार झटक लिए। लड़की की मौत के बाद पिता की ओर से दायर वाद पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने शुक्रवार को अशोका हॉस्पिटल के डॉक्टरों को इलाज खर्च लौटाने के साथ एक लाख रुपये का हर्जाना भुगतने का आदेश दिया।
भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव जालिम नगला निवासी सुनील गंगवार ने आयोग में अर्जी देकर कहा कि उनकी बेटी खुशबू गंगवार के पेट में अचानक दर्द उठा तो उन्होंने उसे नैनीताल बाईपास स्थित अशोक हॉस्पिटल के डॉ. अशोक गंगवार और डॉ विष्णु शर्मा को दिखाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने खुशबू के पेट मेें फोड़ा बताया और ऑपरेशन कराने की सलाह दी। कहा, ऑपरेशन के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुनील से 85 हजार रुपये लेकर तीन फरवरी, 2016 को डॉक्टरों ने खुशबू का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके पेट में फिर दर्द होने लगा। डॉक्टरों से शिकायत की तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सुनील ने खुशबू को दूसरे अस्पतालों में दिखाया तब पता चला कि उसके पेट में ऑपरेशन से काफी पहले से ही कैंसर है।
सुनील का आरोप है कि डॉ. अशोक और डॉ. विष्णु ने बिना जांच रिपोर्टों का अध्ययन किए ही उन्हें गुमराह करके ऑपरेशन कर दिया। इससे कैंसर पेट में फैल गया और उनकी बेटी की मौत हो गई। आयोग ने डॉक्टरों को ऑपरेशन को लिए गए 85 हजार रुपये के अलावा एक लाख रुपये बतौर मुआवजा सुनील को देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है इस राशि में आधी डॉ. अशोक गंगवार देंगे। शेष आधी राशि डॉ. विष्णु शर्मा की ओर से बीमा कंपनी अदा करेगी।
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भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव जालिम नगला निवासी सुनील गंगवार ने आयोग में अर्जी देकर कहा कि उनकी बेटी खुशबू गंगवार के पेट में अचानक दर्द उठा तो उन्होंने उसे नैनीताल बाईपास स्थित अशोक हॉस्पिटल के डॉ. अशोक गंगवार और डॉ विष्णु शर्मा को दिखाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने खुशबू के पेट मेें फोड़ा बताया और ऑपरेशन कराने की सलाह दी। कहा, ऑपरेशन के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुनील से 85 हजार रुपये लेकर तीन फरवरी, 2016 को डॉक्टरों ने खुशबू का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके पेट में फिर दर्द होने लगा। डॉक्टरों से शिकायत की तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सुनील ने खुशबू को दूसरे अस्पतालों में दिखाया तब पता चला कि उसके पेट में ऑपरेशन से काफी पहले से ही कैंसर है।
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सुनील का आरोप है कि डॉ. अशोक और डॉ. विष्णु ने बिना जांच रिपोर्टों का अध्ययन किए ही उन्हें गुमराह करके ऑपरेशन कर दिया। इससे कैंसर पेट में फैल गया और उनकी बेटी की मौत हो गई। आयोग ने डॉक्टरों को ऑपरेशन को लिए गए 85 हजार रुपये के अलावा एक लाख रुपये बतौर मुआवजा सुनील को देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है इस राशि में आधी डॉ. अशोक गंगवार देंगे। शेष आधी राशि डॉ. विष्णु शर्मा की ओर से बीमा कंपनी अदा करेगी।
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