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रिश्वत के आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 01 Feb 2022 12:28 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Feb 2022 12:28 AM IST
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The bail application of the accused of bribery dismissed
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बरेली। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार जीआरपी मुरादाबाद के दरोगा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी।
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अभियोजन के मुताबिक छह जनवरी को सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात सीटीआई कोमल ने एंटी करप्शन ऑफिस मुरादाबाद में प्रार्थना पत्र दिया था कि चेकिंग के दौरान उसने एक महिला पर बिना टिकट यात्रा करने पर 550 रुपये का जुर्माना लगाया था। महिला ने उनके खिलाफ सुल्तानपुर जीआरपी थाने में छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखा दी। विवेचक जीआरपी मुरादाबाद के दरोगा चंद्रपाल ने इस केस में एफआर लगाने के उनसे डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मांगी थी लेकिन 30 हजार रुपये में बात तय हो गई है। छह जनवरी को एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा चंद्रपाल को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैप प्रभारी रविंद्र प्रताप ने थाना जीआरपी पर दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट शिव कुमार ने सोमवार को दरोगा चंद्रपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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