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Bareilly News: एमपी एमएलए अदालत से पूर्व विधायक समेत छह बरी

Thu, 10 Apr 2025 02:58 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Apr 2025 02:58 AM IST
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Six people including former MLA acquitted by MP MLA court
बदायूं। 2023 वर्ष के निकाय चुनाव के दौरान दर्ज मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक आबिद रजा समेत सभी छह लोगों को बरी कर दिया है। पुलिस के सभी तथ्य अदालत में कमजोर साबित हुए। इस आधार पर अदालत ने सभी को मुकदमे से बरी कर दिया गया।
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सदर कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसआई वारिस अली ने निकाय चुनाव के दौरान नौ मई 2023 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया था कि पूर्व विधायक आबिद रजा, कासिव, शहंशाह, मोहम्मद मियां, स्वाले चौधरी और असरार उर्फ पप्पू सपा के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे थे। सभी ने धारा 188 का उल्लंघन किया है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को एमपी एमएलए अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई हुई।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी लोगों को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील पवन गुप्ता के मुताबिक पूर्व विधायक आबिद रजा की पत्नी फात्मा रजा निर्दलीय चुनाव लड़ी थीं। उनका किसी पार्टी से मतलब नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने सपा के समर्थन में प्रचार प्रसार दर्शाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया था। संवाद
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