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Bareilly News: मंडल में एअर एंबुलेंस के लिए बनेंगे छह हेलिपेड, चार बरेली में
सार
बरेली मंडल में सड़क हादसों के गंभीर घायलों के लिए छह नए हेलिपैड बनाने का निर्णय लिया गया है। मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने प्रमुख हाईवे पर हेलिपैड निर्माण के निर्देश दिए। इससे एअर एंबुलेंस सेवाएं सुगम होंगी।
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विस्तार
बरेली। मरीजों को एअर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराने के लिए बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में हुई मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अहम फैसले लिए गए। मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने मंडल में एअर एंबुलेंस के लिए छह हेलिपैड बनाने का निर्देश दिया, ताकि हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वालों को आसानी से बाहर भेजा जा सके। सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा, टेंपो व टैक्सी परमिट वाले वाहनों के लिए 16 किमी त्रिज्या व 40 किमी की परिधि में चलने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है।
मंडलायुक्त के निर्देशानुसार बरेली जिले में दिल्ली, नैनीताल, पीलीभीत और बदायूं हाईवे पर हेलिपैड बनाए जाएंगे। लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर के तिलहर और लखीमपुर खीरी जिले के मैगलगंज में हेलिपैड बनाने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इससे घायलों को एअरलिफ्ट करने में परेशानी नहीं होगी। आरटीओ प्रवर्तन प्रणव झा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पीडब्ल्यूडी ने पीलीभीत हाईवे पर हेलिपैड बनाया था। इसे अब एअर एंबुलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय, जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।
18 सेमी ऊंचा बनाना होगा पाथवे
बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप पाथवे की ऊंचाई 18 सेमी होगी। मानकों का पालन नहीं होने पर ही लोग पाथवे पर अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। ऊंचाई कम होने का उन्हें फायदा मिलता है।
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सात दिनों में ग्राम प्रधान-बीडीओ देंगे दुर्घटना बहुल क्षेत्रों के नाम
मंडलायुक्त ने कहा कि ग्रामीण सड़क सुरक्षा समितियों के गठन के लिए निर्देश जारी हो गया है। मंडल की 4013 ग्राम पंचायतों के प्रधान अपने-अपने गांवों के पास पांच-पांच दुर्घटना बहुल क्षेत्रों को चिह्नित कर बीडीओ को इसकी सूची देंगे। संबंधित जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) इस कार्रवाई पर नजर रखेंगे। मंडलायुक्त ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की भी समीक्षा की।
15 दिन में जमा करें चालान, नहीं तो रद्द होगा परमिट
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86(1) के तहत जिन वाहनों के चालान 90 दिनों की समय सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस दौरान चालान की रकम जमा नहीं करने पर परमिट रद्द किए जाएंगे। बैठक में सीएनजी ऑटो रिक्शा परमिट के हस्तांतरण से जुड़े 68 मामलों में से 66 को मंजूरी दी गई। दो मामलों पर स्पष्ट रिपोर्ट आने तक फैसला टाल दिया गया है।
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मंडलायुक्त के निर्देशानुसार बरेली जिले में दिल्ली, नैनीताल, पीलीभीत और बदायूं हाईवे पर हेलिपैड बनाए जाएंगे। लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर के तिलहर और लखीमपुर खीरी जिले के मैगलगंज में हेलिपैड बनाने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इससे घायलों को एअरलिफ्ट करने में परेशानी नहीं होगी। आरटीओ प्रवर्तन प्रणव झा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पीडब्ल्यूडी ने पीलीभीत हाईवे पर हेलिपैड बनाया था। इसे अब एअर एंबुलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय, जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।
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18 सेमी ऊंचा बनाना होगा पाथवे
बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप पाथवे की ऊंचाई 18 सेमी होगी। मानकों का पालन नहीं होने पर ही लोग पाथवे पर अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। ऊंचाई कम होने का उन्हें फायदा मिलता है।
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सात दिनों में ग्राम प्रधान-बीडीओ देंगे दुर्घटना बहुल क्षेत्रों के नाम
मंडलायुक्त ने कहा कि ग्रामीण सड़क सुरक्षा समितियों के गठन के लिए निर्देश जारी हो गया है। मंडल की 4013 ग्राम पंचायतों के प्रधान अपने-अपने गांवों के पास पांच-पांच दुर्घटना बहुल क्षेत्रों को चिह्नित कर बीडीओ को इसकी सूची देंगे। संबंधित जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) इस कार्रवाई पर नजर रखेंगे। मंडलायुक्त ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की भी समीक्षा की।
15 दिन में जमा करें चालान, नहीं तो रद्द होगा परमिट
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86(1) के तहत जिन वाहनों के चालान 90 दिनों की समय सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस दौरान चालान की रकम जमा नहीं करने पर परमिट रद्द किए जाएंगे। बैठक में सीएनजी ऑटो रिक्शा परमिट के हस्तांतरण से जुड़े 68 मामलों में से 66 को मंजूरी दी गई। दो मामलों पर स्पष्ट रिपोर्ट आने तक फैसला टाल दिया गया है।