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Bareilly News: युवक को मारपीट कर घायल करने के दोषियों को सात-सात साल की कैद

Sat, 01 Feb 2025 02:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 02:37 AM IST
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Seven years imprisonment to those guilty of assaulting and injuring a young man
बरेली। जमीन के विवाद में युवक व उसकी मां को जान से मारने की नीयत से हमला कर घायल करने देने के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय रवि कुमार दिवाकर ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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घटना 31 दिसंबर 2011 को हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया महीपत में हुई थी। शिकायतकर्ता लाल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका जमीन संबंधी विवाद कल्याण से चल रहा था। उसी रंजिश को लेकर दिन में करीब 11 बजे कल्याण, उसका लड़का राजेंद्र और मोहर पाल ने लाठी डंडे व फरसा लेकर उसके घर में घुस आए और मां नत्थो देवी, भाई नरदेव को मारने पीटने लगे। जिससे दोनों के सिर व मुंह में गंभीर चोटें आई थीं। घटना के दौरान शोर शराबा होने पर ग्रामीणों ने बमुश्किल बचाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच कर रिपोर्ट दर्ज कर ली। घटना के एक अभियुक्त कल्याण की मृत्यु हो गई। 20 फरवरी 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साथ ही 12 साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने और गवाहों को सुनने के बाद राजेंद्र और मोहरपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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किशोरी से दुष्कर्म करने के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। किशोरी को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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घटना 20 जनवरी 2022 को बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। किशाेरी की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव के ही युवक ने दोस्ती में फंसा लिया। एक दिन युवक पीड़िता को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए अपने घर ले गया, लेकिन जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। इसके बाद युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया तो ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद युवक आए दिन दुष्कर्म करता रहा। परेशान पीड़िता ने मामला अपनी मां को बताया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पर्याप्त तथ्य न होने के कारण आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। संवाद
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