{"_id":"6557c71c85eb3dc72e05eb72","slug":"seven-years-imprisonment-for-the-person-who-stole-from-passengers-by-intoxicating-them-bareilly-news-c-4-noi1138-288251-2023-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: यात्रियों को नशा सुंघाकर चोरी करने वाले को सात साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: यात्रियों को नशा सुंघाकर चोरी करने वाले को सात साल कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बरेली। ट्रेन में यात्रियों को नशा सुंघाकर चोरी करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। गोरखपुर जीआरपी थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में रामेश्वर ने बताया कि 16 सितंबर 2014 को वह अवध-असम एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से हाजीपुर जा रहे थे। दिल्ली में ही 45 साल उम्र का व्यक्ति उनकी सीट पर आकर बैठ गया।
बरेली जंक्शन पर रामेश्वर अपनी सीट पर लेट गए तो पास बैठे व्यक्ति ने रामेश्वर के मुंह में कुछ पाउडर जैसा डाल दिया। इसके बाद रामेश्वर ने उसे अपनी सीट से भगा दिया। हालांकि इसके बाद रामेश्वर बेहोश हो गए। होश आया तो वह अस्पताल में थे। उनकी जेब में रखे 40 हजार रुपये व मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। विवेचना गोरखपुर से बरेली जीआरपी को स्थानांतरित की गई। इस दौरान विवेचक को मुरादाबाद जीआरपी से सूचना मिली कि एक अभियुक्त राजू मसीह नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। उसने बरेली में हुई घटना का इकबाल किया है।
विवेचक ने मुरादाबाद पहुंचकर उसके बयान लिए और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने रामपुर जिले के भाठखेड़ा मिलखानम निवासी राजू मसीह को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली जंक्शन पर रामेश्वर अपनी सीट पर लेट गए तो पास बैठे व्यक्ति ने रामेश्वर के मुंह में कुछ पाउडर जैसा डाल दिया। इसके बाद रामेश्वर ने उसे अपनी सीट से भगा दिया। हालांकि इसके बाद रामेश्वर बेहोश हो गए। होश आया तो वह अस्पताल में थे। उनकी जेब में रखे 40 हजार रुपये व मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। विवेचना गोरखपुर से बरेली जीआरपी को स्थानांतरित की गई। इस दौरान विवेचक को मुरादाबाद जीआरपी से सूचना मिली कि एक अभियुक्त राजू मसीह नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। उसने बरेली में हुई घटना का इकबाल किया है।
विज्ञापन
विवेचक ने मुरादाबाद पहुंचकर उसके बयान लिए और कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने रामपुर जिले के भाठखेड़ा मिलखानम निवासी राजू मसीह को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन