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Bareilly News: होरिजन ड्वेलिंग्स के डायरेक्टर के विरुद्ध 17.37 लाख की आरसी

Sun, 21 Dec 2025 02:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 21 Dec 2025 02:42 AM IST
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RC of Rs 17.37 lakh against the director of Horizon Dwellings
बरेली। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग-प्रथम ने रियल एस्टेट कंपनी होराइजन ड्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के विरुद्ध 17.37 लाख का रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दिया है। दोषसिद्ध कंपनी से उसकी चल, अचल संपत्ति से वसूली करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। सदर तहसील ने वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। अय्यूब खां चौराहे से चौपुला रोड पर होराइजन ड्वेलिंग्स का ऑफिस होराइजन स्क्वायर है। सुभाषनगर अनाज मंडी के रहने वाले अमित तिवारी ने होराइजन ड्वेलिंग्स की तरफ से विकसित की गई कॉलोनी में प्लाॅट-मकान लिया था। इसमें आपत्ति होने पर उन्होंने उसे खरीदने से इन्कार कर दिया था। एडवांस में दी गई रकम वापस मांगने पर कंपनी ने इन्कर कर दिया था। तब उन्होंने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की शरण ली थी। वहां से फैसला उनके पक्ष में आया।
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रियल एस्टेट कंपनी ने प्रकरण में फैसला होने के बाद भी पीड़ित पक्ष अमित तिवारी को बकाया अदायगी नहीं कर रही थी। इस पर अमित ने न्यायालय में निर्णीत धनराशि दिलाए जाने के लिए इजराय वाद दाखिल कर दिया था। एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग से निर्णीत धनराशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाद
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