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छेड़छाड़ के विरोध पर हत्या करने वाले को उम्र कैद

Thu, 30 Jan 2020 02:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2020 02:09 AM IST
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Murder to life imprisonment for protest against molestation
बरेली। होली के दिन रंग डालने के बहाने छेड़छाड़ करने के आरोपी एक व्यक्ति को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खां ने किया।
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घटना थाना सिरौली के गांव बड़ा गांव की है जिसकी रिपोर्ट मृत महिला के पति वादी मंगलसेन ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि उसकी पत्नी भावना अजीत सिंह इंटर कॉलेज कतरोई बुजुर्ग में टीचर थी। अभियुक्त देशराज भी उसी स्कूल में टीचर था। अभियुक्त उसके साथ छेड़छाड़ करता था। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वह पढ़ाना छोड़ देगी। उसने पढ़ाना छोड़कर ब्यूटी पार्लर और सिलाई की दुकान खोल ली। 5 मार्च 2013 को होली के दिन अभियुक्त उसकी पत्नी की दुकान पर आया और उसके रंग लगा दिया। उसकी पत्नी ने अभियुक्त को थप्पड़ मार दिया। उस समय वादी घर पर नहीं था। देशराज ने घर में आकर उस पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी जिससे वह बुरी तरह जल गई । जब वादी घर आया तो उसकी पत्नी जली हुई हालत में चीख रही थी। वह बुरी तरह जल चुकी थी। बाद में उसकी मौत हो गई । मृतका का मृत्यु पूर्व बयान भी हुआ जिसमें उसने अभियुक्त द्वारा आग लगाने की बात कही।
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अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त देशराज को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि में से तीस हजार रुपये मृतका के पति को देने का आदेश भी दिया।
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