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Bareilly News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद, 20 हजार जुर्माना

Thu, 15 Aug 2024 04:41 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 15 Aug 2024 04:41 AM IST
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Rape convict gets 10 years imprisonment, Rs 20,000 fine
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) रवि कुमार दिवाकर ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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बिशारतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने एक सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह 31 अगस्त 2020 को खेत पर धान की फसल देखने जा रही थी। रास्ते में परिचित भानु उर्फ चंद्रपाल ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का बेटा आंवला गया था, इस कारण उसने एक दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना और बयानों के समय महिला ने अपनी उम्र 60 वर्ष बताई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद भानु को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।
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दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की कैद, 55 हजार जुर्माना
बरेली। विशेष न्यायाधीश काेर्ट नंबर चार ने दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव दिबना निवासी प्रिंस सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बहन दीक्षा की शादी 13 मई 2013 को फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के बसंत विहार निवासी अतुल कुमार सिंह से की थी। अतुल शादी के बाद दहेज में कार मांग रहा था। अतुल से दीक्षा के दो बेटे भी हैं। आठ अगस्त 2020 को अतुल ने खुद कॉल करके बताया कि उसने दीक्षा को पीटा है और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने अतुल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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