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UP News: माफिया अशरफ के साले गैंगस्टर सद्दाम और लल्ला गद्दी की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने दिया आदेश

Thu, 20 Feb 2025 10:21 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 20 Feb 2025 10:21 AM IST
सार

Bareilly News: माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम ने बरेली में रहकर अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की। लल्ला गद्दा उसका खास गुर्गा है। दोनों ने यहां जेल में बंद रहे माफिया अशरफ से उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों की मुलाकात कराई थी। 

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Property of gangster Saddam and Lalla Gaddi will be confiscated DM gave order in Bareilly
गैंगस्टर सद्दाम और लल्ला गद्दी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले गैंगस्टर अब्दुल समद उर्फ सद्दाम व उसके गुर्गे मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की 5.29 करोड की संपत्ति कुर्क की जाएगी। बुधवार को बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने आदेश कर दिया। 15 दिन के भीतर कुर्की की जाएगी। जब अशरफ बरेली सेंट्रल जेल में था, उसी दौरान उसकी शह पर सद्दाम व लल्ला गद्दी ने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी। अक्तूबर में सद्दाम की लग्जरी कार भी 11.50 लाख रुपये में कुर्क कर दी गई थी।

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प्रयागराज के थाना पुरामुफ्ती के गांव हटवा उपहार अहमदपुर निवासी सद्दाम बरेली के फाइक एन्क्लेव में रहता था। बारादरी थाना क्षेत्र के ही चक महमूद कांकर टोला का रहने वाला लल्ला गद्दी उसका खास गुर्गा है। अशरफ के बरेली सेंट्रल जेल में रहने के दौरान दोनों ने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की थी। अतीक और अशरफ की काली कमाई को ठिकाने लगाने का काम भी सद्दाम और लल्ला गद्दी करते थे। 
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15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद दोनों के खिलाफ बिथरी चैनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इसके बाद बारादरी थाने में भी लल्ला गद्दी के खिलाफ रंगदारी के दो और मामले दर्ज कराए गए। डीएम रविंद्र कुमार ने कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक एसडीएम सदर को नामित किया है। 

आरोपियों को तीन माह का समय
सद्दाम और लल्ला गद्दी को तीन माह का समय दिया गया है। इस दौरान दोनों को कुर्क की गई संपत्ति के स्रोतों और अर्जन की परिस्थितियों को दर्शाते हुए जिलाधिकारी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। अगर इसके बाद पक्ष रखा तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। 

एसएसपी की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई
एसएसपी ने चार फरवरी को डीएम को रिपोर्ट भेजी थी। इसमें सद्दाम व लल्ला गद्दी की हरूनगला स्थित भूमि गाटा संख्या 530 व 531 कुल क्षेत्रफल 1.5810 हेक्टेयर में से 1/10 भाग करीब तीन बीघा भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 5,29,44,360 रुपये है को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा (14) 1 के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का अनुरोध किया था। रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने अधिनियम के तहत शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 दिन के भीतर अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

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