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बीडीए में सिर्फ आवासीय नक्शे ही होंगे ऑनलाइन
बरेली।
Updated Sun, 05 Nov 2017 01:55 AM IST
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शासन की नई नीति में प्राधिकरणों में सिर्फ आवासीय नक्शे ही ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। वह भी तीन सौ मीटर एरिया में मकान बनाने के लिए। इससे ज्यादा एरिया में मकान बनाने के लिए ऑफ लाइन नक्शे स्वीकृत कराने होंगे। कॉमर्शियल नक्शों की मंजूरी के लिए भी वेबसाइट काम नहीं करेगी।
योगी सरकार में नक्शा मंजूरी प्रक्रिया में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए शासन ने समस्त प्राधिकरणों में नक्शों के ऑनलाइन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की है। शासन से भेजी गई गाइड लाइन में बताया गया है कि केवल वे आवासीय नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत होंगे जिनका कवर्ड एरिया तीन सौ मीटर तक होगा। वह भी तब जब लाभार्थी प्राधिकरण से प्लाट खरीदेगा। इससे ज्यादा एरिया में मकान के लिए भी नक्शा ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर बिल्डर या कालोनाइजर अपनी कालोनी का ले आउट बीडीए से मंजूर करा लेता है और भवन मालिक इस कालोनी में भूखंड खरीदकर वहां आवासीय निर्माण करता है तो वह ऑनलाइन नक्शा अप्लाई कर सकेगा। बड़े आवासीय और कामर्शियल निर्माण जैसे नर्सिंग होम, ग्रुप हाउसिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, शॉपिंग कांपलेक्स आदि के नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत नहीं होंगे। ऑनलाइन नक्शा मंजूरी के लिए बीडीए का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। बीडीए ने ऑनलाइन वेबसाइट के लिए अपना पासवर्ड बनाकर भी भेज दिया है। निकाय चुनाव की आचार संहिता हटते ही ऑनलाइन नक्श मंजूरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस तरह से नक्शे ऑनलाइन होने से आम जनता को खास फायदा नहीं होगा क्योंकि बीडीए में 300 सौ मीटर एरिया तक आवासीय निर्माण के नक्शे मंजूरी के लिए पांच फीसदी से भी कम आते हैं।
ऑनलाइन नक्शा मंजूरी के लिए वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है। पासवर्ड भी भेजा जा चुका है। केवल तीन सौ मीटर एरिया तक आवासीय नक्शे ही ऑनलाइन स्वीकृत होंगे। इससे अधिक एरिया के आवासीय और कामर्शियल नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। - डॉ. सुरेंद्र कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष, बीडीए
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योगी सरकार में नक्शा मंजूरी प्रक्रिया में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए शासन ने समस्त प्राधिकरणों में नक्शों के ऑनलाइन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू की है। शासन से भेजी गई गाइड लाइन में बताया गया है कि केवल वे आवासीय नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत होंगे जिनका कवर्ड एरिया तीन सौ मीटर तक होगा। वह भी तब जब लाभार्थी प्राधिकरण से प्लाट खरीदेगा। इससे ज्यादा एरिया में मकान के लिए भी नक्शा ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर बिल्डर या कालोनाइजर अपनी कालोनी का ले आउट बीडीए से मंजूर करा लेता है और भवन मालिक इस कालोनी में भूखंड खरीदकर वहां आवासीय निर्माण करता है तो वह ऑनलाइन नक्शा अप्लाई कर सकेगा। बड़े आवासीय और कामर्शियल निर्माण जैसे नर्सिंग होम, ग्रुप हाउसिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, शॉपिंग कांपलेक्स आदि के नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत नहीं होंगे। ऑनलाइन नक्शा मंजूरी के लिए बीडीए का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। बीडीए ने ऑनलाइन वेबसाइट के लिए अपना पासवर्ड बनाकर भी भेज दिया है। निकाय चुनाव की आचार संहिता हटते ही ऑनलाइन नक्श मंजूरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस तरह से नक्शे ऑनलाइन होने से आम जनता को खास फायदा नहीं होगा क्योंकि बीडीए में 300 सौ मीटर एरिया तक आवासीय निर्माण के नक्शे मंजूरी के लिए पांच फीसदी से भी कम आते हैं।
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ऑनलाइन नक्शा मंजूरी के लिए वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है। पासवर्ड भी भेजा जा चुका है। केवल तीन सौ मीटर एरिया तक आवासीय नक्शे ही ऑनलाइन स्वीकृत होंगे। इससे अधिक एरिया के आवासीय और कामर्शियल नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। - डॉ. सुरेंद्र कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष, बीडीए
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