लोकसभा चुनाव: पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे गैर सरकारी कर्मचारी, इन लोगों को भी मिलेगी ये सुविधा
लोकसभा चुनाव में गैर सरकारी कर्मचारी भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। बरेली के डाक मतपत्र नोडल अधिकारी ने इन लोगों के नाम संबंधित संस्थान से मांगे हैं।
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लोकसभा चुनाव में सरकारी समेत निजी कार्यालयों के कार्मिक जो मतदान के दिन कार्यों में व्यस्त रहेंगे, उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करने का मौका मिलेगा। बरेली के डाक मतपत्र नोडल अधिकारी और मंडी परिषद के उप निदेशक अविनाश चंद्र मौर्य ने इन लोगों के नाम संबंधित संस्थान से मांगे हैं।
जारी सूचना के अनुसार, चुनाव कार्य में लगे सभी निजी व्यक्तियों और गैर सरकारी कर्मचारियों जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, वाहनों के क्लीनर, वीडियोग्राफर, व्यय निगरानी टीम के कर्मचारी, नियंत्रण कक्ष में कार्यरत, हेल्पलाइन कर्मचारी, मतदान सामग्री भेजने और प्राप्त करने, ईवीएम रखरखाव आदि के लिए नियुक्त कर्मियों को पोस्टल बैलट से मतदान का मौका मिलेगा। इनके अलावा आवश्यक सेवा में कार्यरत अफसर, कर्मचारियों की सूची मांगी गई है, जो मतदान के दिन केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हों। अगर ये लोग बरेली के निवासी हैं, तो मतपत्र के जरिये मतदान कर सकते हैं।
संबंधित संस्थान, विभाग से ऐसे लोगों के नामों की सूची क्षेत्र के आरओ को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। ताकि वे भी मताधिकार का प्रयोग कर सकें। डाक मतपत्र नोडल अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन यह लोग मताधिकार के प्रयोग से वंचित रहते हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग इसे लेकर गंभीर है।
ये हैं आवश्यक कार्य से संबंधित विभाग
इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (इमरजेंसी और एंबुलेंस सर्विस), डाक विभाग, यातायात विभाग, रेलवे, विद्युत विभाग, सिविल एविएशन, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड, चुनाव आयोग की ओर से वैध इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारी।