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Bareilly News: मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग का गैर जमानती वारंट जारी

Tue, 11 Jun 2024 06:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jun 2024 06:09 AM IST
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Non-bailable warrant issued for former MLA Sultan Baig
बरेली। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में तारीखों पर हाजिर न होने पर एसीजेएम (एमपी-एमएलए कोर्ट) शाम्भवी ने पूर्व विधायक सुल्तान बेग का गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी मोहम्मद आसिम ने 28 जनवरी 2022 में कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बिना अनुमति के जनसभा हुई है। मौके पर जाने पर पता चला कि 26 व 27 जनवरी 2022 को सपा कार्यालय में सभा हुई थी।
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सभा का आयोजन सुल्तान बेग की तरफ से किया गया था। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। साथ ही इससे महामारी फैलने की आशंका है। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुल्तान बेग की तरफ से अदालत में मुकदमे को शासन द्वारा जारी गजट के आधार पर समाप्त किए जाने की याचना डाली गई।
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इस पर विशेष लोक अभियोजक अचिन्त्य द्विवेदी की तरफ से आपत्ति जताते हुए कहा कि उक्त मुकदमा कोविड काल समाप्त होने के बाद 2022 में कायम किया गया है। साथ ही वाद की वापसी का अधिकार शासन को है। उन्होंने गैर जमानती वारंट जारी कर आरोपी अदालत में बुलाने को कहा। इस मामले में लगातार तारीखें पड़ रही थीं। इसमें सोमवार यानी 10 जून की तारीख पड़ी। लेकिन पूर्व विधायक तारीख पर हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पांच जुलाई को सुल्तान बेग को अदालत में तलब किया है। संवाद
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