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Bareilly News: गवाही के लिए अदालत में हाजिर न होने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

Fri, 16 Feb 2024 12:31 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 16 Feb 2024 12:31 PM IST
सार

वर्ष 2010 के मुकदमे के गवाह इंस्पेक्टर सुभाष यादव बीते आठ माह से जिरह के लिए अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। 

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Non-bailable warrant issued against inspector for not appearing in court for testimony
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बरेली में वर्ष 2010 के मुकदमे के गवाह इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव के हाजिर नहीं होने पर अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वांरट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि दो मार्च 2010 को प्रेमनगर थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बवाल के कारण जिलाधिकारी ने तब कर्फ्यू लगा दिया था। इस मामले में अब तक 12 गवाह पेश किए जा चुके हैं। 

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गवाह सुभाष चंद्र यादव से जिरह चल रही है, लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं, न ही अभियोजन की ओर से स्थगन अर्जी दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामला प्राचीनतम वादों में आता है। कोर्ट ने निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वह अपने स्तर से अभियोजन में अनावश्यक विलंब न होने दें। मामले की सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है। 

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