UP News: बरेली में अवैध कब्जेदारों को नोटिस, 15 दिन में नहीं हटाया तो मकान-दुकान पर गरजेगा बुलडोजर
बरेली में नगर निगम ने 39 अवैध निर्माण चिह्नित किए हैं। इन कब्जेदारों को नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर कब्जा नहीं हटाया तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी।
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बरेली में नगर निगम ने बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। महेशपुर अटरिया, डेलापीर, कोहाड़ापीर इलाके में बृहस्पतिवार को अवैध निर्माण चिह्नित कर 39 कब्जेदारों के मकान-दुकान पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसमें कब्जे हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद इन कब्जों को ध्वस्त कराने व मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। वर्षों से लंबित मामले में अचानक जिस तरह तेजी आई है, उसे शहर में हुए बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है।
कोहड़ापीर में सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा कर निर्माण कराने वाले 27, डेलापीर में सात और महेशपुर अटरिया में पांच लोगों के दुकान-मकान आदि पर नोटिस चस्पा कराए गए हैं। वार्ड 54 भूड़ में प्राथमिक विद्यालय शाहबाद के पास स्थित नगर निगम की जमीन पर कब्जे के मामले को पार्षद शालिनी जौहरी ने सदन की बैठक में उठाया था। वह कई बार पहले भी अवैध निर्माण हटाने की मांग कर चुकी हैं। अब जब मौलाना तौकीर का मामला गर्माया तो नगर निगम ने संपत्ति विभाग की टीम भेजकर आठ अक्तूबर को अवैध निर्माण चिह्नित कराए गए हैं।
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पांच मकान भी कार्रवाई की जद में
नगर निगम के संपत्ति प्रभारी अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने बताया कि डेलापीर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए सात मकान और महेशपुर अटरिया के पांच मकान भी कार्रवाई की जद में आ गए हैं।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई नियमित तौर पर जारी है। इसका किसी अन्य मामले से लेना-देना नहीं है। नगर निगम अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसमें जो खर्च आएगा, वह भी कब्जेदार से वसूल किया जाएगा।