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कूड़ा जलाया तो देना होगा पांच हजार का जुर्माना
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बरेली। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद स्मॉग को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। अब कूड़ा जलाने वालों और निष्प्रयोज्य निर्माण सामग्री सड़क पर डालने वालों से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निर्देश मिलने के बाद वायु प्रदूषण को रोकने की कवायद शुरू हुई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान ने इसके लिए सभी सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी है। कहा गया है कि कूड़ा जलाने की सूचना पर संबंधित व्यक्ति पर पहली बार 500, दोबारा 1000 और तीसरी बार पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए। अगर कोई निगमकर्मी कूड़ा जलाते मिला तो पहली बार उसका एक दिन का वेतन काटा जाएगा और दोबारा पकड़े जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्माण की निष्प्रयोज्य सामग्री भी सड़क किनारे से हटवाने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निर्देश मिलने के बाद वायु प्रदूषण को रोकने की कवायद शुरू हुई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान ने इसके लिए सभी सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी है। कहा गया है कि कूड़ा जलाने की सूचना पर संबंधित व्यक्ति पर पहली बार 500, दोबारा 1000 और तीसरी बार पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए। अगर कोई निगमकर्मी कूड़ा जलाते मिला तो पहली बार उसका एक दिन का वेतन काटा जाएगा और दोबारा पकड़े जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्माण की निष्प्रयोज्य सामग्री भी सड़क किनारे से हटवाने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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